अवैध रूप से तलवार रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।
जबलपुर। दिनांक 27/10 /2020 को रात्रि गश्त नाइट ड्यूटी के दौरान थाना गोहलपुर पुलिस द्वारा आरोपी अक्कू उर्फ आकाश निवासी ए -वन ब्लॉक नंबर 11 लेमा गार्डन हाल मुकाम चंडाल भाटा थाना गोहलपुर को बसंत की गली में तलवार लिए मिला है जिसे मय तलवार के पेश कर रहे हैं । आरोपी के कब्जे से एक तलवार जिसकी कुल लंबाई 40 इंच ,मूठ की लंबाई 10.07 इंच है, फन की चौड़ाई 4 इंच जब्त कर। आरोपी के विरुद्ध थाना गोहलपुर अपराध क्रमांक 702/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान मंजुल सिंह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा ने शासन की ओर से जमानत का विरोध कर बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुंचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी और आकाश का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
अवैध रुप से शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
जबलपुर। विजयनगर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की दो व्यक्ति मठमेंले रंग के छोटा हाथी में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब दीनदयाल चौक विजयनगर होते ले जा रहे हैं ।सूचना प्राप्त होने पर विजय नगर पुलिस द्वारा हमराह स्टाफ एवं स्वतंत्र साक्षियों को लेकर एसबीआई चौक से थोड़ा आगे घेराबंदी कर एक छोटा हाथी क्रमांक एमपी 09 एलएन 1297 सहित पकड़ा जो पुलिस को देख कर एक व्यक्ति गाड़ी से कूद कर भाग गया ।पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम राकेश सिंह कुंजाम जीसीएफ एस्टेट हाउस पुराना विंध्यानगर थाना रांझी हाल मुकाम अंकुर मेडिकल के बाजू में थाना हनुमानताल का बताया और भागे जाने वाले व्यक्ति का नाम राहुल बताया। आरोपी राकेश सिंह से शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे जो पेश नहीं किया। जिसके कब्जे से 72 लीटर अंग्रेजी शराब कीमत 95000 रुपए छोटा हाथी से निकाल कर पेश करने पर जब्त किया गया। परीक्षण हेतु 1-1 अंग्रेजी शराब की बोतल सैंपल हेतु निकालकर गवाहों के समक्ष जब्त कर सीलबंद किया गया। आरोपीगण के विरूध्द थाना विजयनगर में अपराध क्रमांक 218/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया । आरोपी राकेश सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान मंजुल सिंह प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा ने शासन की ओर से जमानत का विरोध कर बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं, तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना बढ़ जायेगी। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए आरोपी राकेश सिंह का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
वाहन चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।
जबलपुर। दिनांक 4/10/2020 को प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वाहन क्रमांक एमपी 20 एमटी 6374 यामाहा फेजर लाल रंग की अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाहन चुरा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर से थाना ओमती के अपराध क्रमांक 30/2020 धारा 379 भा द वि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वाहन की तलाश के पश्चात वाहन लावारिस हालत नौद्ररा ब्रिज से जप्त किया गया आरोपी की तलाश पतासाजी पर आरोपी से पूछताछ में व मेमोरेंडम में आरोपी अजहर उर्फ इरफान द्वारा वाहन क्रमांक एमपी 20एमटी 6374 को दिनांक 4/10/2020 को चोरी करना व नौदरा ब्रिज में चाबी व चालू हालत में नहीं होने से छोड़कर चले जाना बताएं आरोपी अजहर को गिरफ्तार कर। न्यायालय श्रीमान मंजुल सिंह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया ।आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन पेश किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा द्वारा जमानत का विरोध कर बताएं आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार अपराधों की बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुंचेगा ।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा के द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी अजहर उर्फ इरफान का आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
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