अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा एवं 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया
रायसेन। मान. न्याेयालय श्रीमान् मुख्य न्याायिक मजिस्ट्रेट रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी राजकुमार साहू पुत्र रतनलाल साहू, आयु 30 वर्ष, निवासी तरावली थाना उमरावगंज, जिला रायसेन को धारा 34(1) म.प्र.आबकारी अधिनियम में दोषी पाये जाने पर न्या यालय उठने तक का कारावास एवं 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, दिनांक 17.09.2020 को शाम लगभग 16:00 बजे आरक्षी केन्द्रप उमरावगंज के प्रधान आरक्षक सी.एल. वर्मा को गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्तग होने पर कि आरोपी अवैध रूप से अपने कब्जे में देशी शराब 17 क्वाटर स्थित ग्राम तरावली गांव, उमरावगंज के पास विक्रय हेतु/ आधिपत्य में रखा है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी किया गया तो आरोपी के आधिपत्य से 17 क्वाटर देशी शराब बरामद की गई। उसके द्वारा शराब अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त शराब जप्त की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। आवश्यक अन्वेषण पश्चाीत अभियोग पत्र मान. न्यायालय में पेश किया गया। अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा तथा 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया जाता है।
अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा एवं 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया
रायसेन। मान. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी गनेश शाक्य पुत्र सोनेलाल शाक्या, आयु 42 वर्ष, निवासी सेहतगंज थाना उमरावगंज, जिला रायसेन को धारा 34(1) म.प्र.आबकारी अधिनियम में दोषी पाये जाने पर न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, दिनांक 07.09.2020 को समय 10:00 बजे आरक्षी केन्द्रक उमरावगंज के प्रधान आरक्षक बलीराम धाकड़ को गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि आरोपी अवैध रूप से अपने कब्जेध में देशी शराब 15 क्वा टर वेयर हाउस के पास, ग्राम गुदावल, उमरावगंज के पास विक्रय हेतु/ आधिपत्य में रखा है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी किया गया तो आरोपी के आधिपत्य से 15 क्वाटर देशी शराब बरामद की गई। उसके द्वारा शराब अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्ति शराब जप्त की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। आवश्य क अन्वेषण पश्चात अभियोग पत्र मान. न्यायालय में पेश किया गया। अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा तथा 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया जाता है।
अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्या यालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा एवं 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया
रायसेन। मान. न्यायालय न्याायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी भारतसिंह पुत्र गोरेलाल कोली, आयु 45 वर्ष, निवासी अगरिया चौपड़ा थाना उमरावगंज, जिला रायसेन को धारा 34(1) म.प्र.आबकारी अधिनियम में दोषी पाये जाने पर न्याायालय उठने तक का कारावास एवं 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, दिनांक 17.09.2020 को शाम लगभग 16:30 बजे आरक्षी केन्द्र उमरावगंज के प्रधान आरक्षक नंदकिशोर को गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्तथ होने पर कि आरोपी अवैध रूप से अपने कब्जेे में देशी शराब 16 क्वा टर स्थित मकोडिया जाने का रास्ता , चम्पालाल की गुमठी के पाल, गुदावल के पास विक्रय हेतु/ आधिपत्य में रखा है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी किया गया तो आरोपी के आधिपत्य से 16 क्वा टर देशी शराब बरामद की गई। उसके द्वारा शराब अनुज्ञप्ति प्रस्तुरत नहीं किये जाने पर उक्तर शराब जप्तर की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। आवश्यक अन्वे षण पश्चात अभियोग पत्र मान. न्यायालय में पेश किया गया। अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा तथा 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया जाता है।
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