अवैध रूप से कट्टा रखने वाले आरोपी को भेजा
मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल/प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 07.10.2020 को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि एक व्यक्ति हीरो स्पेलेण्डर प्लस क्रमांक एम0पी0 30 एम0एस0 1040 से चितावली से गोरम रोड की तरफ से आ रहा था जिसके पास अवैध कट्टा है। मुखबिर की सूचना से आरक्षकों को अवगत कराया बाद तस्दीक हेतु रवाना होकर चिटावली तिराहा पर पहुँचा तो चिटावली की तरफ से मोटरसाईकिल आती दिखी पास आई तो रोका और मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति की तलाशी ली वक्त तलाशी बांये तरफ कमर में पेन्ट के अन्दर 315 बोर का कट्टा व दाहिनी जेब में 315 बोर का जिन्दा राउण्ड रखा पाया गया तब उसे नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम राजू सिंह पुत्र रामसिया सिंह उम्र 28 साल निवासी सायपुरा का होना बताया उक्त अपराध पर अप0 क्र0 82/20 धारा 25,27 आम्र्स एक्ट के तहत थाना भारौली में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
दिनाँक 08.10.2020 को अभियुक्त राजू पुत्र रामसिया सिंह उम्र 28 साल निवासी सायपुरा को न्यायालय सुश्री संध्या गर्ग जेएमएफसी द्वारा आरोपी राजू को जेल भेजा गया।
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