अवैध रूप से कछुए रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

मुखबिर की सूचना पर दिनांक 17 अगस्त 2020 को वन कर्मचारी वन परीक्षेत्र जबलपुर, टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर, एनजीओ वाइल्ड आई श्री दीपक जी की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त राम नारायण गुप्ता उम्र 45 वर्ष मकान नंबर 733 छोटी ओमती जबलपुर के घर की तलाशी लिए जाने पर जिंदा कछुआ इंडियन प्रजाति के 5 नग बरामद किए गए जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के वन्य प्राणी है। अभियुक्त द्वारा बिना कोई वैधानिक दस्तावेज के अपने अभिरक्षा में रख कर प्रकरण क्रमांक 94/25 धारा 2,39,49,50,51 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अपराध पाये जाने से आरोपी रामनारायण गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान उमेश कुमार सोनी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के सामने पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन पेश किया शासन की ओर जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जमना प्रसाद ध्रुवे के द्वारा बताया गया कि आरोपी के फरार होने की पूर्ण संभावना हैं। जिससे समाज में विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन के व्यक्त किये गये तर्को से सहमत होते हुए एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर अपराधी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया । 


 


 


 


 


 


 


  


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