अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने अवैध रूप से रखने वाले आरोपी को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना औ0गंज में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी महेन्द्र चौहान आत्मज मोहनलाल आयु 28 साल को दण्डित किया गया एवं 10,000/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना औ0गंज द्वारा आरोपी के अधिपत्यन से 42 वीयर किंग किलर शराब जप्त की गयी। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्ता वेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
देशी मदिरा अवैध रूप से बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना मण्डीदीप में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी प्रेम सिंह आत्मज रेवाराम आयु 27 साल को दण्डित किया गया एवं 3000/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्यन की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना मण्डीदीप द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 25 देशी मदिरा प्लेान जप्त किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्तं करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना औ0गंज में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी सीताराम आत्मज नन्दराम आयु 25 साल को दण्डित किया गया एवं 2000/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना औ0गंज द्वारा आरोपी के अधिपत्यन से 4 देशी मदिरा प्लेंन जप्त किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्ति मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बालिका के साथ छेड़छाड़करने के आरोपीका जमानत आवेदन निरस्त
रायसेन। माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो -लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012)बरेली द्वाराआरोपी बलराम आत्मजपन्नालाल मेहरा, उम्र 28 वर्ष निवासीग्राम ऊँचाखेड़ाका बालिका के साथ छेड़छाड़ करने केप्रकरण में आरोपी द्वारा प्रस्तुत धारा 438 द.प्र.स.काजमानत आवेदन निरस्त किया गया I
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी के द्वारा थाना देवरी में इस आशय की रिपोर्ट की गई कि जब वह और उसकी बहन नदी में नहाने लगी तब करीबन 2 बजे आरोपी ने उसे पीछे से आकर बुरी नियत से पकड़ लिया; तब वह दोनों चिल्लाई तो गावं के अन्य लोगो को आता देख आरोपी वहां से भाग गया Iथाना देवरीद्वारा पीड़िता की रिपोर्ट परअपराध क्रमांक 110/2020 धारा 354भा.द.वि.7/8 पॉक्सो् एक्टपंजीबद्ध किया गया I उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन धारा 438 द.प्र.स. प्रस्तुत किया I जमानत आवेदन पर विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह आपत्ति की गई कि आरोपी के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है; वर्तमान में इस प्रकार के अपराधो की संख्या में निरंतर वृद्धि होरही है अतः जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया I उभयपक्ष को सुनने के पश्चात आरोपी बलराम मेहराका जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया I
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