अवैध कट्टा व जिन्दा कारतूस रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
भिंड। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनाक 15.10.2020 को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि एक व्यक्ति 315 बोर का कट्टा व 3 कारतूस लिये गुगांवली ऊसरी सरकारी जमीन बबूल के पेड़ो के नीचे कोई वारदात करने के नियत से बैठा है। मय फोर्स मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस रवाना होकर गुगांवली ऊसरा पहुॅचे मुखबिर द्वारा बताये गयें हुलिया का व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा मय फोर्स के द्वारा घेरकर पकड़ तलाशी की तो एक अवैध कट्टा व 3 राउण्ड मिले उक्त अपराध पर से थाना मेहगांव अप0 क्र0 400/200 धारा 25,27 आम्र्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीते पुत्र शैतान सिंह गुर्जर निवासी ग्राम रिठौरा जिला मुरैना को जेएमएफसी मेहगांव जिला भिंड के समक्ष प्रस्तुत किया जहाँ से आरोपी को न्यायालय ने जेल भेजा दिया।
नाबालिग लड़की को साथ रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भिण्ड। न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में नाबालिग लड़की को भगाकर लाये आरोपी को साथ रखने वाले विजय सिंह पुत्र गब्बर सिंह द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड द्वारा की गयी जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी विजय सिंह का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि नाबालिग लड़की आयु लगभग 14 वर्ष 10 माह गांव में अपनी दादी व बड़ी बहन के साथ रहती थी। दिनांक 18/03/2020 को आरोपी ने अभियोक्त्री को घर के बाहर बुलाया और इटावा ले गया और नाबालिग लड़की के साथ शादी कर ली और आरोपी राघवेन्द्र नाबालिग लड़की को इटावा में अपने भाई आरोपी विजय सिंह के कमरे पर छोड़ आया था। दिनांक 15/04/2020 तक नाबालिग लड़की राघवेन्द्र के भाई विजय सिंह के साथ रहीं। अभियोक्त्री के चले जाने पर अभियोक्त्री के पिता के भाई की रिपोर्ट पर से थाना नयागांव जिला भिण्ड में अपराध क्रमांक 33/2020 धारा 366,366ए,376 भादवि एवं पाॅक्सो एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्त पैरवी हेतु अभियोजन अधिकारियों का 04 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेबीनार) सफलतापूर्वक संपन्न
भिंड। जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने बताया कि लोक अभियोजन म.प्र. के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन श्री विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र. के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्त पैरवी करने हेतु और अधिक सक्षम बनाने हेतु 04 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेबीनार) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
बेबीनार का शुभारम्भ माननीय संयुक्त संचालक श्री लक्ष्मण सिंह कदम के उदबोधन के साथ किया गया। बेबीनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों से संबंधित फारेंसिक ऐबिडेंस इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्किल डेवेलपमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम, एस सी/एस टी एक्टे में महिला अपराधों से संबंधित विभिन्न प्रावधान, महिलाओं के विरूद्ध साइबर क्राईम, एक्जामिनेशन ऑफ विटनिस एण्ड सपोर्ट फॉर विक्टिम इन सेक्सुफअल ऑफेंसेस, पीटा एक्टा के प्रावधान एवं विवेचना, पॉक्सो एक्ट के मामलों में अभियोजन, विक्टिम कम्पनसेसन स्कीम के प्रावधान, ह्यूमन सेफटी एवं ट्रेफिकिंग एवं महिला संबंधी अपराधों अपनाई जाने वाली न्या्यालयीन प्रक्रिया एवं प्रॉस्क्यिुटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ व्याख्या्ताओं के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, आई.पी.एस. अधिकारी, अभियोजन विभाग के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा व्याख्यान दिया गया। यह ऑनलाईन प्रशिक्षण महिला से संबंधित अपराधों में अभियोजन को और अधिक सशक्त भूमिका निभाने में एवं पीडि़ता को न्याय प्रदान करवाने में उपयोगी साबित होगा।
उक्त प्रशिक्षण में जिला भिंड से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमोल सिंह तोमर शामिल हुये।
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