अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को02 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी पप्पू पटैल पिता तेजराम उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बनगुंवा, थाना मोतीनगर, सागर जिला सागर म.प्र. को प्रकरण में दोषसिद्ध पाते हुए भादवि की धारा 342 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेश की शासन की ओर से पैरवी जिला अभियेाजन अधिकारी श्री राजीव रूसिया एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 03.04.2019 को पुलिस थाना मोतीनगर में गुम इंसान सूचना दी कि दिनांक 02.04.2019 को दोपहर 02ः00 बजे फरियादी की बेटी घर से बिना बताये कही चली गयी। फरियादी ने आसपास गांव में तथा रिस्तेदारी में तलाश किया, परन्तु वह कही नही मिली। कोई अश्रात व्यक्ति नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। उक्त सूचनाके आधार पर पुलिस थाना मोतीनगर सागर में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग को दस्तयाव किया गया तो नाबालिग ने बताया कि आरोपी पप्पू पटेल उसे बहला-फुसला के ले गया गया था। अरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण का अनुसंधान पूर्णकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर ने आरोपी पप्पू पटैल पिता तेजराम उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बनगुंवा, थाना मोतीनगर, सागर जिला सागर म.प्र. को दोष सिद्ध पाया गया। जिससे आरोपी को भादवि की धारा 342 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
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