अपर जिला दंडाधिकारी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

खरगोन। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं रावण दहन को लेकर अपर जिला दंडाधिकारी श्री एमएल कनेल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण जिले के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेशानुसार खुले मैदान में ऐसे कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, फिजिकल दूरी, सेनिटाईजर एवं थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था करते हुए 100 व्यक्तियों से अधिक की संख्या वाले कार्यक्रम के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्यक्रम के लिए आयोजकों को संबंधित एसडीएम को आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। संबंधित एसडीएम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरांत कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जाएगी, जिसमें निर्धारित संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजकों की होगी। साथ ही उन कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटे में संबंधित एसडीएम को उपलब्ध कराना होगी। जिले में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजन आदि पर प्रतिबंध रहेगा। श्री कनेल ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रृद्धालू एकत्र होते है, वहां संबंधित एसडीएम द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर इस प्रकार अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी, जिसमें उपलब्ध स्थान में श्रृद्धालुओं के मध्य दो गज की दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा-अर्चना की जा सके, लेकिन किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक संख्या नहीं हों। सभी धार्मिक स्थल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के तारतम्य में फेस मास्क की बाध्यता एवं फिजिकल दूरी का पालन धार्मवलंबियों द्वारा किया जाएं।


आदेश का उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही


अपर जिला दंडाधिकारी श्री कनेल ने आदेश में कहा कि बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमुह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने अथवा कार्य में शर्तों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेगा।


पीठासीन व मतदान अधिकारियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ


खरगोन। बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा में होेने वाले उपचुनाव को लेकर बुरहानुपर जिले की कलेक्टर की मांग पर खरगोन जिले के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसी के अंतर्गत कर्मचारियों का दूसरे चरण का प्रशिक्षण बुधवार से प्रारंभ हो गया है। बुधवार को बड़वाह की सेंट मेरी स्कूल में बड़वाह विधानसभा के पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमशः 1, 2 व 3 का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के सहायक नोडल अधिकारी आरकेसिंह कुशवाह ने बताया कि प्रशिक्षण में 61 पीठासीन अधिकारी, 67 मतदान अधिकारी-1, 50 मतदान अधिकारी-2 एवं 61 मतदान अधिकारी-3 को 16 मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण दो पालियों में आयोजित हुआ। पहली पाली में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्र.1 का प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक तथा दूसरी पाली में मतदान अधिकारी क्र.2 व क्र.3 का प्रशिक्षण दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चला। प्रशिक्षण के दौरान जिला सहायक नोडल अधिकारी सहायक आयुक्त जेएस डामोर एवं जिला शिक्षा अधिकारी केके डोंगरे भी उपस्थित रहे।


एसडीएम ने की एम राशन व वनाधिकार की समीक्षा


खरगोन। खरगोन एसडीएम सत्येंद्रसिंह ने भगवानपुरा विकासखंड के एम राशन और वनाधिकार के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने भगवानपुरा में एम राशन के तहत आधार सीडिंग और नाम हटाने की कार्यवाही तथा वनाधिकार पत्रों की ब्लॉक स्तरीय समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने अनकवाड़ी स्थित नर्सरी और अन्य निर्माण कार्यों का अवलोकन भी किया।


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