अपनी पत्नी को शराब में जहर मिलाकर मारने वाले,आरोपी पति को भेजा गया जेल
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना सिमरोल के अपराध क्रमांक 302/2020 धारा 302 भादवि आरोपी कैलाश पिता भुवानसिंह बघेल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बरदरी पडाव इंदौर को पेश किया गया एवं आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि प्रकरण में प्रकरण में अनुसंधान शेष हैं। न्यायालय द्वारा तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 21/10/2020 तक न्यायिक अभ्रिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादिया ने अपनी नानी भूरीबाई के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि, मैं मजदूरी करती हॅूं। मेरी मां कमलाबाई पति कैलाश बघेल को अधिक शराब पीने की आदत थी जिस कारण मेरी मम्मी व पापा कैलाश के बीच विवाद होता रहता था। दिनांक 02/10/2020 को भी मेरी मां व पापा के बीच शराब पीने की बात को लेकर विवाद हुआ था उस दिन से मेरी माँ काम पर नही गई। आज दिनांक 04/10/2020 को मेरी मॉं कमलाबाई की तबीयत खराब होने से उसने हाथ पैर दर्द की गोली खाई थी। गोली खाने के बाद, मेरी मॉं ने कच्ची शराब पीकर खटिया पर लेट गई थी। थोडी देर बाद मेरी मॉं के हाथ पैर में ज्यादा दर्द होने से वह चिल्लाने लगी तो मैनें व मेरी बुआ रमतुबाई, छोटी बहन शीतल ने मॉं को खटिया से उतारकर जमीन पर लेटा दिया। थोडी देर बाद बुआ रमतुबाई ने देखा तो मेरी मां की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस द्वारा मर्ग क्रमांक 41/2020 धारा 174 जाफौ का कायम कर जांच में लिया गया।
खेत में लगे वाटर पंप को चुराने वाले आरोपी को 2 दिन का पुलिस रिमांड
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना बडगोंदा के अपराध क्रमांक 481/2020 धारा 379 भादवि आरोपी रंजीत पिता भावसिंह निनामा उम्र 19 वष निवासी ग्राम मेण को पेश किया गया एवं आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि प्रकरण में अन्य आरोपीयों की गिरुफतारी शेष हैं तथा प्रकरण में अनुसंधान भी शेष हैं। न्यायालय द्वारा तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 10/10/2020 तक पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सोहन पटेल ने दिनांक 04/10/2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि, मैं किसानी का कार्य करता हॅूं बडगोंदा में आशीष अग्रवाल की क्रेशर मशीन के पास महू मण्डलेश्वर रोड पर मेरी करीबन 25 बीघा जमीन है जो दिनांक 04/10/2020 को मेरे नौकर सीताराम ने दिन में हौद भरने के लिए पनडुब्बी से कल पानी भरा था जो शाम करीब 06:00 बजे लगी थी पानी की मोटर करीब 50 फीट गहरे कुए में सिचाई हेतु लगा रखी थी आज सुबह जाकर मेरे नोकर तथा मैनें देखा तो मेरी उक्त पुरानी पनडुब्बी मोटर पांच हार्स पावर की लोकल कम्पनी की कोई अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया मेरी मोटर को सामने आने पर पहचान लुंगा। रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्व कर विेवेचना में लिया गया।
मोटरसायकिल चुराने वाले आरोपी का 1 दिन का पुलिस रिमांड
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री रविन्द्र सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना एम.जी.रोड के अप.क्र.222/2020 धारा 379 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी रियाज उर्फ राजा पिता सलीम मो. उम्र 37 वर्ष निवासी अहिल्यापुरा इंदौर को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का निवेदन किया गया पुलिस अभिरक्षा इस आधार पर चाहा गया कि आरोपी से मोबाईल एवं उसके द्वारा अन्य चोरियां किए जाने के संबंध में माल जप्त करना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती रीना सिंह द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का 09.10.2020 तक का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट कराई कि मै दिनांक 03.08.2020 को दोपहर करीबन 03:15 बजे अपनी मोटरसायकिल से जिला कोर्ट में नोटरी करवाने आया था मैंने अपनी मोटर सायकिल का लॉक लगाकर पानी पतासे वाली गली सिख मोहल्ला पर खडी की और अपने काम से चला गया। मैं करीबन 15 मिनट बाद वापस अपनी मोटर सायकिल के पास आया तो देखा कि मेरी मोटर सायकिल अपने रखे हुए स्थान पर नही थी कोई अज्ञात बदमाश मेरी मोटरसायकिल को चुराकर ले गया। मैने आसपास तलाश किया पर मोटरसायकिल नही मिली। फिर थाने पर रिपोर्ट करने आया हूं कार्यवाही की जावे। उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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