अपहरण के लिए कट्टा मुहैय्या करवाने वाला एक आरोपी पुलिस रिमाण्ड पर एवं एक आरोपी भेजा गया जेल
मामला- युवक के अपहरण के प्रयास का
बड़वानी। ग्राम मोहीपुरा थाना अंजड में बड़दा बसाहट के युवक का कट्टा अड़ाकर अपहरण करने के प्रयास में पुलिस द्वारा पिछले दिनों चार आरोपियों अर्जुन पिता काशीराम सावनेर निवासी सेगांव बसाहट, रोहित पिता बाबूलाल निवासी तलवाड़ा बुजुर्ग, दीपक पिता राजू निवासी खजूरी, राहुल पिता कैलाश निवासी खजूरी को गिरफ्तार न्यायालय के आदेश से जेल भेजा था। पुलिस द्वारा उक्त अपराध से सम्बंधित दो अन्य आरोपियों रामदेव पिता नत्थू एवम भागीरथ पिता दिलीप निवासीगण सिंघाना, मनावर को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी अमूल मंडलोई के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा एक आरोपी को पुलिस रिमाण्ड और एक आरोपी को न्यायिक हिरासत मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया की पिछले दिनों फरियादी देवकरण पिता शांतिलाल निवासी छोटा बड़दा पुनर्वास टेंट लगाने का काम करता है घटना की सुबह एक आरोपी ने देवकरण से मोबाइल पर बात कर ग्राम आवली में टेंट लगवाने के बोला था, शाम के समय एक अन्य आरोपी का उसके मोबाइल पर कॉल आया तथा उसने फरियादी देवकरण का घर नही देखा होना बताया तथा मोहीपुरा बावड़ी के पास देवकरण को बुलवाया।
फरियादी देवकरण जब बावडी के पास पहुँचा तब उसे वँहा एक मारुति वैन दिखी जिसमे एक व्यक्ति ड्राइवर सीट पर बैठ हुआ था तथा एक व्यक्ति बाहर खड़ा था ,जैसे ही वो वैन के पास पहुँचा तब खेत मे छिपे हुए दो अन्य व्यक्ति आये और उन्होंने फरियादी को पीछे से पकड़ लिया तथा उसका मुँह दबाकर वैन मे जबर्दस्ती बैठाने लगे और वैन के बाहर खड़े एक अन्य व्यक्ति ने बन्दूक का कट्टा तान दिया था। मौके पर एक अन्य टवेरा वाहन आते देख आरोपी को छोड़कर वैन लेकर भाग निकले।
फरियादी द्वारा थाना अंजड में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी ,पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपियो को गिरफ्तार घटना में प्रयुक्त मारुति वैन और आरोपी अर्जुन से पिस्टल (कट्टा) बरामद किया है, उक्त दोनों आरोपियों ने आरोपी अर्जुन को बन्दूक का कट्टा मुहैय्या करवाया था।
चोरी के मामले के स्थायी वारण्टी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा
बड़वानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने आदेश द्वारा मोटरसायकल चोरी के प्रकरण के स्थायी वारण्टी आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ अजय पिता विक्रम निवासी ग्राम अम्बापुरा थाना गंधवानी जिला धार की धारा 379/34 भादवि मे जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी मीना कुशवाह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गयी।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी के न्यायालय मे आरोपी चन्द्रशेखर व अन्य आरोपियो पर थाना बड़वानी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मोटरसायकल चोरी करने का आरोप लगाया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी मे आरोपी चन्द्रशेखर के साथ अन्य आरोपियो के विरू़द्ध मोटरसायक चोरी का प्रकरण विचाराधीन है। उक्त प्रकरण के विचारण के दौरान ही आरोपी पेशी पर न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ और फरार हो गया। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी का स्थायी वारण्ट जारी किया गया था। स्थायी वारण्ट के पालन मे पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भिजवा दिया।
Comments
Post a Comment