अंधी हत्या करने वाले अभियुक्त को जेल
न्यायालय सुश्री उर्मिला यादव जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय थाना पाटन के अपराध क्रमांक 605/2020 में आरोपी पुरुषोत्तम चक्रवर्ती धारा 302, 201 भादवि अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 08/10/2020 की सुबह थाना पाटन के अंतर्गत संतोष चक्रवर्ती ने बताया कि उसका भांजा सुदीप चक्रवर्ती दिनांक 07/10/2020 को शाम 6:00 बजे गांव में घूमने को जाने का कहकर घर से निकला था। देर रात तक वापस ना आने पर उसकी रिपोर्ट थाना पाटन में की। तलाश करने पर सुदीप का शव तालाब में मिला। बाद विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल वारंट पर जेल भेजा गया। प्रभारी उप संचालक/जिला अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आरोपी को जेल भेजने हेतु निवेदन किया गया।
संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के निवेदन पर न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया।
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