अभ्यारण क्षेत्र में सागौन के वृक्ष की कटाई करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
रायसेन। माननीय न्यायालय JMFC बरेली द्वारा आरोपी बब्लू आत्मज केशर सिंह, उम्र 32 वर्ष निवासी-भगदेई बरेली एवं आरोपी शिवदयाल उर्फ़ छुट्टन आत्मज सुखवीर सिंह, उम्र 34 वर्ष निवासी-खरगौन बरेली का अभ्यारण क्षेत्र में सागौन के वृक्ष की कटाई करने के मामले में जमानत आवेदन निरस्त किया गयाI
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है किदिनांक 11-10-2020 को वन क्षेत्र भगदेई में गस्त के दौरान वन विभाग के अमले को तीन व्यक्ति सागौन के वृक्ष की कटाई करते हुये दिखे जो वन विभाग के अमले को देखर भागने लगे जिनमे से बब्लू एवं शिवदयाल को पकड़ लिया गया तथा तीसरा आरोपी प्रेम आत्मज रमली, उम्र 30 वर्ष निवासी-भगदेई बरेली मौके से भाग गया I वन विभाग द्वारा पकडे गये दोनों आरोपी को दिनांक 12-10-2020 को मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर JR (ज्युडिशियल रिमांड) की मांग की गई तथा आरोपियों द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर अभियोजन द्वारा आपत्ति की गई I उभयपक्ष को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गयाI
नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी का तृतीय जमानत आवेदन निरस्त
रायसेन। माननीय विशेष न्याायाधीश, पॉक्सो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, श्री मति सुरेखा मिश्रा गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आदेश दिनांक 10/10/2020 को पुलिस थाना मण्डीेदीप जिला रायसेन के अपराध क्रमांक 207/2020 अन्तर्गत भादसं धारा 363,376(2)(एन),एवं 5एल/6, पॉक्सो एक्ट भा.द.सं. के अन्तर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 थाना सुल्तानपुर नाबालिग के अपहरण और बलात्कार का आरोपी 1-मनेश उर्फ मनोज भील आयु 21 निवासी ग्राम सारजगेदरी, थाना तहसील सुल्तानपुर का तृतीय जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं. निरस्त किया गया।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, विशेष लोक अभियोजक अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा गया और ई-विरोध पत्र प्रस्तु त किया गया।
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्ता आवेदन के संबंधी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया कि नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के आरोपी द्वारा नाबालिक अभियोक्त्री/पीडिता की माता द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट किए जाने पर मामला पंजीबद्ध किया गया एवं अभियोक्त्री को दस्तयाव करने पर पूछताछ से पता चला मनेश उर्फ मनोज भील माता पिता संरक्षकता से नाबालिग लगभग 15 वर्ष की अभियोक्त्री को ले जाकर उसके साथ बार-बार बलात्कार जैसा घृणित अपराध किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी के साथ संलग्नी दस्ताेवेजों और पीडिता के कथनों से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण सत्य है। और इसके अवलोकन द्वारा नाबालिग अभियोक्त्री का अपहरण एवं बलात्कार जैसे अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रकट होती है। अत: आरोपी द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। और जमानत पर मुक्त किये जाने की दशा में अभियुक्त द्वारा पुन: इसी भांति का अपराध किये जाने की प्रबल संभावना है। अत: अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जाए। अभियोजन पक्ष की प्रस्तुति के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी का कृत्ये गंभीर प्रकृति का पाये जाने से आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आदेश में लिखा गया कि वर्तमान अभियोजन दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के विरूद्ध प्राथमिक तौर पर आरोपी के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का अपराध करने का आरोप परीलक्षित होता है। वर्तमान में इस प्रकार के अपराधों में निरंतर हो रही वृद्धि और समाज पर ऐसे अपराधों के पडने वाले दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए व प्रकरण के तथ्योंद एवं परिस्थितियों को तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। और आरोपी का तृतीय जमानत आवेदन न्या यालय द्वारा निरस्तप किया गया।
देशी मदिरा अवैध रूप से बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय सुश्री सरिता आर चौधरी जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना सु0पुर में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी सुरेश राय को दण्डित किया गया एवं 500/ रूपये का अर्थदण्डद एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना सु0पुर द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 03 लीटर देशी मदिरा जप्तप किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्तआ मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/ रूपये के अर्थदण्डे से दण्डित किया गया।
अवैध रूप से बेचने के लिए देशी मदिरा रखने वाले आरोपी को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय सुश्री सरिता आर चौधरी जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना सतलापुर में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी अरूण साहू को दण्डित किया गया एवं 2000/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना सतलापुर द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 16 देशी मदिरा प्लेम जप्त किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जेस मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्ते करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
लोक मार्ग पर उपेक्षा और उतावलेपन से गंभीर चोट पहुंचाने वाले ट्रक चालक को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेनट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, द्वारा निर्णय दिनांक 07/10/2020 आरोपी गोविन्द्र प्रसाद मिश्रा उम्र 54 साल थाना मण्डींदीप के अन्तनर्गत धारा 279,337, में दोषी पाते हुए आरोपी को न्याायालय उठने के कारावास और 3000/ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में राज्य की ओर से श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आहत अरूण शर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 16/06/2020 को शाम के लगभग 19 बजे आरक्षी केन्द्र थाना मण्डीदीप के अन्तर्गत नया बस स्टेण्ड के सामने, एन.एच. रोड में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.09 के.डी.6917 को उपेक्षा एवं उतावले से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया। 279,337 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय होने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई गवाहो के बयान लेखबद्ध किये गये, फरियादी का मेडीकल परीक्षण करवाया गया और शेष संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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