अब केवल एक ही भाषा का होगा प्रावधान
विशिष्ट भाषा एवं सामान्य भाषा का प्रावधान किया समाप्त
खरगोन। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संबंद्धता प्राप्त संस्थाओं में वर्ष 2020-21 से कक्षा 9वीं एवं 11वीं कक्षाओं में अब विशिष्ट भाषा एवं सामान्य भाषा का प्रावधान समाप्त कर दिया है। इनके स्थान पर नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट एवं सामान्य भाषा के अलग-अलग पाठ्यक्रम/प्रश्नपत्र न होकर केवल 1 भाषा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार अब हिंदी विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर हिंदी भाषा, अंग्रेजी विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर अंग्रेजी भाषा, संस्कृत विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर संस्कृत भाषा तथा उर्दू विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर उर्दू भाषा की गई है। इसी प्रकार शैक्षणिक सत्र 2021-22 से मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में भी अब विशिष्ट भाषा एवं सामान्य भाषा के स्थान पर अब मात्र संबंधित विषय का उपरोक्तानुसार एक ही प्रश्न पत्र होगा। साथ ही हायर सेकेंडरी के वाणिज्य एवं कला संकाय में अर्थशास्त्र विषय के लिए जनरल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) अनुसार समान पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकें लागू की गई है। अर्थशास्त्र विषय का पाठ्यक्रम वाणिज्य एवं कला संकाय के लिए समान रहेगा। इस व्यवस्था के संबंध में मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किए जा चुके है।
हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा परिणाम घोषित
खरगोन। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने गत बुधवार को हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा परिणाम 2020 का परीक्षा घोषित कर दिया है। पात्र विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाईट www.mpbse.nic.in एवं www.mpbse.mponline.gov.in पर देख सकते है।
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा 13 दिसंबर को
खरगोन। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज सत्र 2020-21 की परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित होगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक ओएल मंडलोई ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, डाईट प्राचार्य एवं जिला परियोजना समन्वयकों को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी माध्यमिक शालाओं में क्रमशः एनटीएसई की एक-एक प्रति उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को एमपी ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र भरवाने के लिए विद्यालय प्राचार्यों को निर्देशित करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र प्राचार्य द्वारा अग्रेषित कर संकूल प्राचार्य के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। संकूल प्राचार्य द्वारा आवेदन पत्र प्रमाणीकरण करते समय जाति एवं विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच करना तथा ऑनलाईन विशिष्ट कराए गए आवेदन पत्र की हार्डकॉपी संकूल स्तर पर संधारित करना होगा। आवेदन पत्र निःशुल्क भरने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से एमपी ऑनलाईन के माध्यम से प्रारंभ की गई है।
पाठ्यक्रम की विषयवस्तुओं में किया पुनर्नियोजित
खरगोन। राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक ओएल मंडलोई ने प्रदेश के समस्त डाईट प्राचार्यों को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य शासन से अनुमोदन के पश्चात प्रदेश की समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 18(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाठ्यक्रम की 60 प्रतिशत विषयवस्तु को फेस-टू-फेस मोड में और 40 प्रतिशत विषयवस्तु को होम एसाइंमेंट/प्रोजेक्ट कार्य के रूप में पुनर्नियोजित किया गया है।
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