आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी सास-ससुर की जमानत खारिज
चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा अपनी बहु को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी सास-ससुर की जमानत खारिज।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि मृतिका अंजलि की शादी आज से करीब दो-सवा दो साल पहले दोमवाडा निवासी अभियुक्त संजय के साथ हुई थी। मृतिका को कुछ समय तक ससुराल वालों ने ठीक से रखा उसके बाद मृतिका को लडका पैदा न होने से उसकी सास बसंतीबाई पति चमारसिंग व ससुर चमारसिंग पिता गुलाब निवासी दोमवाडा मृतिका के साथ झगडा व मारपीट करते थे। मृतिका के पति अभियुक्त संजय का अन्य महिला से अवैध संबंध को लेकर वह भी मृतिका से मारपीट करता था। उक्त प्रताडना से तंग आकर अंजलि ने दिनांक 11 जुलाई 2020 को जहरीली दवाई पी ली जिससे उसकी मृत्यु् हो गई। पुलिस थाना ऊन ने मृतिका अंजलि के पति व सास-ससुर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय खरगोन में पेश किया जहां से आरोपीगणों को जेल भेज दिया। प्रकरण में आरोपी सास बसंतीबाई व ससुर चमारसिंग पहले से जेल में निरूद्ध है जहां उनकी ओर से चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिनके विधिक तर्कों से सहमत होकर न्या्यालय ने आरोपी सास-ससुर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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