आम रास्ते पर धारदार फालिया लहराकर आम जनता को डराने धमकाने वाले आरोपी को भेजा जेल 

बड़वानी। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन द्वारा आरोपी राहुल पिता सुरेश निवासी भिलखेड़ा बसावट बड़वानी को को धारा 25 (बी)आयुध अधिनियम में जेल भेजा गया।


   अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 23/10/2020 को बड़वानी पानसेमल पर पदस्थ उपनिरीक्षक लाखनसिंह बघेल को मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति भिलखेड़ा बसाहट में सार्वजनिक स्थान में धारदार लोहे का फालिया लेकर आम जनता को डरा धमका रहा है। सूचना पर विश्वास कर बताये गए स्थान पर पहॅुचे जहां देखा एक व्यक्ति हाथ मे लोहे का धारदार फालिया लेकर आम लोगों को रूपये डरा धमका रहा था जिसे पंचों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राहुल पिता सुरेश निवासी भिलखेड़ा बसाहट बड़वानी का होना बताया। आरोपी ने अपने कब्जे में फालिया रखने का कोई लायसेंस भी नही बताया।मौके पर आरोपी से फालिया जप्त की गया एवम आरोपीे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।


सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्बसाहट के फर्जी पट्टे बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा    


बड़वानी। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा फर्जी पट्टे बेचने के आरोप में आरोपी नारायण पिता थेबडा नरगावे उम्र 50 साल निवासी एनबीडीए मधुवन कालोनी बडवानी की धारा 420, 467,468,471/34 भा.द.वि. के तहत जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। 


  अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि फरियादी देवराम पिता गंगाराम पाटीदार निवासी सुसारी जिला धार ने 4 मार्च को शिकायत की थी कि महेंद्र पिता कालू , अर्चना पिता कालू , धनकुंवर बाई पिता कालू सभी निवासी एकलरा बसाहट ने दलाल राकेश पिता पुनिया मानकर निवासी एकलरा बसाहट के माध्यम से सरदार सरोवर परियोजना में पुर्नबसाहट के फर्जी पट्टों को उन्हें बेचकर 4 लाख 35 हजार रुपए हड़प लिए थे । फरियादी की शिकायत पर थाना बड़वानी ने प्रकरण दर्ज कर मामले में अनुसन्धान प्रारम्भ किया।अनुसन्धान के दौरान ज्ञात हुआ की एकलरा बसाहट के सुखदेव पिता दुधीचंद ने महेंद्र , धनकुंवरबाई , अर्चना व् कालू से 90 हजार रुपए लेकर फर्जी पट्टे दिए थे। दलाली का काम राकेश ने किया था। फर्जी पट्टे तैयार कर फरियादी देवराम पिता गंगाराम को बेचकर रुपए हड़प लिए थे। उक्त आरोपीगणो को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अनुसंधान के दौरान आरोपी नारायण पिता थेबडा नरगावे उम्र 50 साल निवासी एनबीडीए मधुवन कालोनी बडवानी भी प्रकरण मे संलिप्त पाया गया।पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया ।


आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया जिस पर कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी जमानत निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा।


 


 


            


                                                


                                              


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