3 लाख रुपयो से भरा बैग चुराने वाले आरोपीगण को रिमाण्ड पर भेजा

बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय खेतिया श्री विशाल खाड़े द्वारा अपने आदेश में रूपये से भरा बैग चुराने के आरोप में आरोपीगण नरपत पिता नाथूलाल, अमन पिता जीलमल, बैजू पिता जगजीवन ग्राम कडिया सासी तहसील पचोर थाना बोग जिला राजगढ (म.प्र.) को धारा 379, 380 भादवि के तहत् पुलिस रिमाण्ड पर भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।


   मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 08.09.2020 को फरियादी खेतिया से 11ः30 बजे पानसेमल एसडीओपी कार्यालय दुर्गा माता मंदिर के पास पानसेमल गया। करीबन 01ः20 बजे के लगभग बैंक पानसेमल से रूपये 300000/- निकाले। रूपये निकालकर थैली में रखकर फिर वह मोटर सायकल से एसडीओ कार्यालय गया फिर वहाॅं पर थैली से रूपये निकालकर उसके बैंग में रखे। फिर लगभग 02ः30 बजे बैग मोटर सायकल पर रखकर सैल्फ स्टार्ट करने लगा, मोटर सायकल स्टार्ट नहीं हुई तो उसने मोटर सायकल के प्लग को देखा तो प्लग की टोपी निकली हुई थी। फिर उसने आस-पास वह प्लग की टोपी देखने लगा फरियादी ने पलटकर देखा तो बैग मोटर सायकल में नही दिखा उसने आस-पास तलाश किया नही मिला।फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया।अनुसन्धान के दौरान आरोपीगण नरपत पिता नाथूलाल, अमन पिता जीलमल, बैजू पिता जगजीवन ग्राम कडिया सासी तहसील पचोर थाना बोग जिला राजगढ (म.प्र.) को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किया गया।न्यायलय द्वारा आरोपीगण को पुलिस को रिमांड पर सौंपा गया।


लापरवाहीपूर्वक मोटरसाइकिल चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को 9500 रूपये जुर्माना 


बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेधवा श्री मोहम्मद जफर खान द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी मगन पिता ठुसुया मोरे उम्र 28 वर्ष निवासी मोहाला जिला बडवानी को धारा 279, 337 भादवि एवं 3/181, 146/196 मोटर अधिनियम के तहत् न्यायालय उठने तक की सजा एवं 9500 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया।अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राजमल अनारे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।


   अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 27.07.2020 को चम्पालाल पिता लालसिंग निवासी हिदली को ग्राम आॅंछली के हनुमान मंदिर के सामने आरोपी मगन पिता ठुसुया ने तेज गति से वाहन चलाते हुए पीछे से मोटरसायकल को टक्कर मार दी जिससे फरियादी ओर साथ में बैठी उनकी बहन दोनो रोड पर गिर गये जिससे उनको दोनो को हाॅंथ व पैरो में चोट लगी। सेधवा ग्रामीण थाना द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 471/207 पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।


 


      


 


    


Comments