नाबालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये का अर्थदंड
जबलपुर घटना दिनांक 05/07/2015 की हैं, शाम करीब 4ः00 बजे अभियोक्त्रिी नल में पानी लेने गई, उसी समय गांव का संतोष कोल(अभियुक्त) आया और बुरी नीयत से उसका गाल पकड़ लिया जब अभियोक्त्रिी ने अभियुक्त से कहा कि उसके गाल क्यों पकड़े तो अभियुक्त संतोष कोल ने उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गाली देने लगा और उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगा। जब वह हांथ छुड़ाकर भागी तो अभियुक्त उसके घर के सामने आकर भी गंदी-गंदी गाली गलौच करने लगा। घटना उसकी अम्मा ने देखी व सुनी तथा उसकी अम्मा ने ही घर आकर उसके पिता और चाची को घटना के बारे में बताया। अभियुक्त संतोष कोल पहले भी उसे कई बार छेड़ चुका हैं। अभियोक्त्रिी द्वारा उपरोक्त घटना की रिपोर्ट थाना बरेला में लेखबध्द कराया गया, जिस पर थाना बरेला के अपराध क्र. 291/2015 धारा 354,354क(1)(i), 294 भादवि एवं धारा 7/8 पाक्सों का अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत पुलिस थाने द्वारा घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया एवं अभियोक्त्रिी के चिकित्सीय परीक्षण उपरांत रिपोर्ट प्राप्त की, अभियोजन साक्षीगण के पुलिस कथन लेखबध्द किये गये एवं अभियोक्त्री के धारा 164 द.प्र.स. के कथन लेखबध्द किये गये व दिनांक 07/07/2015 को अभियुक्त संतोष कोल को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रभारी उपसंचालक शेख वसीम के निर्देशन में अजय कुमार जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामलें में सशक्त पैरवी करते हुये 04 साक्षियों को नन्यायालय में परीक्षित कराया गया।
अजय कुमार जैन विशेष लोक अभियोजक जबलपुर ने आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड दिये जाने का निवेदन किया अजय कुमार जैन के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सों) श्रीमती ज्योति मिश्रा जबलपुर द्वारा आरोपी संतोष कोल को थाना बरेला के अपराध क्र.291/2015 धारा 354 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 का अर्थदंड से दंडित किया गया।
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