ज़हरीली देशी शराब रखने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त

गोहद(भिंड)। जहरीली देशी शराब रखने वाले आरोपी/आवेदक राहुल पवैया द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष जमानत के लिये आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा इस जमानत आवेदन का मान0 न्यायालय के समक्ष घोर विरोध किया और अपराध की गम्भीरता को देखते हुये मान0 न्यायालय से जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया। 


 मान0 न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये अभियुक्त का जमानती आवेदन खारिज कर दिया। 


 


सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिंह सिकरवार द्वारा बताया गया कि अभियोजन के अनुसार सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मण किशोर गुबरेले में पदस्थ होकर कार्यरत हूँ आज दोराने कस्बा भ्रमण करता हुआ छेकुरी गेट से छेकुरी तरफ मय फोर्स वाहन के रवाना हुआ की जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति छेकुरी गेट के आगे छेकुरी रोड पर पुलिया के पास एक बोरी में कुछ लिए वाहन का इंतजार कर रहा है उक्त सूचना की तस्दीक हेतु हमराही फोर्स के मुखबिर के बताए अनुसार छेकुरी रोड पुलिया पर पहुंचे तो एक व्यक्ति दाहिने हाथ में एक बोरी में कुछ लिए भागता दिखा जिसे हमराही फोर्स के मदद से घेरकर पकड़ा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राहुल सिंह पवैया पुत्र सुधीर सिंह पवैया उम्र 25 साल निवासी ग्राम छेकुरी का होना बताया तथा उसके दाहिने हाथ में प्लास्टिक की बोरी को चेक किया तो उसमें एक सफेद रंग की प्लास्टिक की कट्टी मिली। कट्टी के बारे में पूछा गया तो उसके द्वारा उक्त कट्टी में हाथ की बनी हुई देसी शराब होना बताया उक्त व्यक्ति के कब्जे से पाई गई प्लास्टिक की कट्टी के ढक्कन को खोल कर चेक किया तो प्लास्टिक की कट्टी में से अजीब तरह की गंध आना पाई गई उक्त कट्टी में भरी हुई देसी शराब को देखकर तथा सूंघ कर एवं पुराने अनुभव के आधार पर उक्त शराब अत्यंत जहरीली प्रकार की पाई गई जो निश्चित तौर पर मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हैं कट्टी में 8 लीटर जहरीली शराब पाई गई उक्त आरोपी से उक्त शराब को रखने एवं विक्रय करने संबंधी वैध लाइसेंस चाहा गया तो ना होना बताया आरोपी राहुल सिंह पवैया पुत्र सुधीर सिंह पवैया उम्र 25 साल निवासी छेकुरी के द्वारा उक्त जहरीली शराब रखने एवं विक्रय संबंधी कृत्य अपराध धारा 49 (क) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से गिरफ्तार कर वापस थाना आए वापसी पर प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया।


     


 


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अवैध रूप से बंदूक लेकर चलने वाले की जमानत निरस्त


 


 मेहगांव(भिंड)। सहायक मीडिया सेल/प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 16.09.2020 को हमराही फोर्स गश्त करता हुआ अड़ोखर नाके पर पहुँचा मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अहरौली में एक व्यक्ति दो अवैध बंदूक लिये नदी के किनारे बैठा है हमराही फोर्स के द्वारा मय शासकीय वाहन के सिंध नदी किनारे पहुँचा तो आरोपी को मयफोर्स के द्वारा पकड़ा गया उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रामवीर बताया दोनों बंदूकों केें लाईसेंस के बारे में पूछा तो उक्त बंदूक दीपू उर्फ अनिल निवासी भारौली और राजेन्द्र सिंह की होना बताया जिस पर राजेन्द्र , अनिल उर्फ दीपू को धारा 29,30 आम्र्स एक्ट का आरोपी बनाया गया अपराध क्रं0 100/2020 थाना अमायन में कायमी की गई।


                  दिनाँक 24.09.2020 को अभियुक्त अनिल की ओर से माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी अनिल की अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।


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