युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पहुँचा जेल

घटना में सहयोग करने वालो की गिरफ्तारी होना शेष



बड़वानी। अंजड़ गत 6 जुलाई की मध्यरात्रि रात्रि को ठीकरी थानांतर्गत ग्राम केरवा से एक युवती का दो व्यक्तियों द्वारा जबर्दस्ती चाकू की नोक पर अपहरण करने तथा उसमें से एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में पुलिस थाना ठीकरी के द्वारा आरोपी अमित पिता कैलाश वर्मा निवासी ग्राम केरवा को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी अमूल मंडलोई के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ,प्रकरण में पैरवी श्री अकरम मंसूरी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई 


अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना की रात्रि को गिरफ्तारशुदा आरोपी अमित एवम एक अन्य आरोपी ने पीड़िता का रात्रि में उसके घर के सामने से चाकू की नोक पर अपहरण कर मोटरसायकिल पर बैठाकर ले भागे थे तथा आरोपी अमित ने पीड़िता को बंधक बनाकर केरवा कॉलेज की ऊपरी मंजिल पर उसके साथ दुष्कर्म किया जिसमें आरोपी अमित के रिश्तेदार ने उसमे सहयोग किया था,तथा आरोपी अमित ने पीड़िता को सेंधवा के जंगल मे ले जाकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया था।


पुलिस थाना ठीकरी में मामले की रिपोर्ट की गई थी , पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को केंद्रीय जेल बड़वानी भेजा गया।


महिला को आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी पति , सास और ससुर को भेजा जेल 


बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सुश्री सुमित्रा ताहेड़ बडवानी द्वारा अपने आदेश मे आरोपीगण जितेन्द्र पिता विजयसिंह, विजयसिंह पिता सिलदार और आम्बीबाई पति विजयसिंह सभी निवासीगण पटेल फल्या, ग्राम कदवालिया, थाना सिलावद जिला बड़वानी को अपराध धारा 306 भादवि के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।  


   अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि मृतिका रिनु की शादी 04 साल पहले जितेन्द्र पिता विजयसिंह निवासी कदवालिया जिला बड़वानी के साथ जाति रीति-रिवाज अनुसार हुई थी। रिनु का एक लड़का था जिसकी उम्र 02 साल है मृतिका 07 माह की गर्भवती थी रिनु वार-त्यौहार घर आती थी मरने के लगभग 15 दिन पहले नवई त्यौहार पर घर आई थी रिनु जब घर आती थी तो बताती थी कि उसकी सास आम्बी, ससुर विजयसिंह एवं उसका पति जितेन्द्र छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते है कि तु काम नहीं करती तथा हमेशा बीमार रहती है तेरी बीमारी पर हमने बहुत पैसे खर्च कर दिये छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद कर परेशान करते थे रिनु ने जिस दिन दवाई पी उस दिन उसका भाई राजीराम उसके घर गया था उस दिन मृतिका रिनु भाई राजीराम के साथ घर आना चाहती थी परंतु उसकी सास आम्बी ने झगडा कर आने नहीं दिया। तथा रिनु को छोटी-छोटी बातों को लेकर सास-ससुर एवं जवाई उसके साथ मारपीट व गाली गलौज कर प्रताड़ित व परेशान करते थे, प्रताडित होने के कारण मृतिका रिनु ने दवाई पीकर आत्म हत्या कर ली। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथनों के आधार पर मृतिका के पति जितेन्द्र, ससुर विजयसिंह, सास आम्बी पर अपराध धारा 306 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहाँ से आरोपीगण को जेल भेज दिया गया।


लुटेरी दुल्हन प्रकरण मे एक आरोपिया को पुलिस रिमाण्ड तथा अन्य तीन को जेल भेजा गया। 


बड़वानी। न्यायालय माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय राजपुर श्री निर्भय कुमार गरवा द्वारा अपने आदेश में आरोपिया शीतल पिता नानुराम निवासी ग्राम चितावल जिला बड़वानी को पुलिस रिमांड तथा आरोपी कला बाई पति रामलाल निवासी ग्राम बागरोद जिला रतलाम, रोशनी पिता देवा निवासी छोटी खरगोन, जिला खरगोन एवं माया उर्फ सोनू थाना जुलवानिया जिला बड़वानी को धारा 420, 120 बी के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री खुमसिंह चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।  


   अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि फरियादी दिलीप पाटीदार द्वारा थाना पलसुद पर मौखिक रिपोर्ट दर्ज करवायी की वह ग्राम धोसवास जिला रतलाम में रहता है एवं दुकानदारी का काम करता है उनके समाज में लड़कियों की कमी होने से शादी के लिये लड़की नहीं मिल रही थी। फरियादी दिलीप ने गांव के पास ग्राम बागरोद की आरोपिया कला बाई को बोला था कि शादी के लिये लड़की दिखाना तो वही बोली कि मेरी मौसी की लड़की (आरोपिया शीतल) शादी करवाती है उसके पास लड़कियां है। उसने शीतल से मोबाईल पर फोन पर बात करवाई और फरियादी दिलीप के नंबर पर शीतल ने रोशनी की फोटो भेजी। फरियादी और उसके काका का लड़का जुलवानिया आये, साथ में कला बाई भी थी, इसके बाद वे ग्राम रूई के पास रोड़ पर गये जहां शीतल उसके साथ रोशनी को लाई। कला बाई ने फरियादी दिलीप को रोशनी से मिलवाया तो उसे लड़की पसंद आ गई। शीतल और कला बाई ने शादी के लिये 1 लाख 70 हजार रूपये देने को कहा तो फरियादी ने रूपये दे दिये। उसके बाद शीतल दोनों को धरमपुरी ले गई और नोटरी द्वारा शादी करवाई गई। इसके बाद फरियादी अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव धोसवास चला गया। जहां दिनांक 05.07.2020 को नागदा जंक्शन के गायत्री मंदिर में हिन्दू रीति-रिवाज से शादी की गयी, बाद में फरियादी रोशनी को घर लेकर आ गया। कुछ दिन बाद रोशनी के मामा का फोन आया कि रोशनी को मिलवाने आ जाओ तो वह भाई और कला बाई को लेकर एवं रोशनी को लेकर खलघाट आये जहां पर उसे शीतल और माया मिली और बोला कि दो दिन के लिये रोशनी को हमारे पास छोड़ जाओ हम रखने आ जायेंगे। उसके बाद रोशनी को छोड़कर चले गये। फिर रोशनी वापसी आने में आना-कानी करने लगी तो फरियादी ने सोनू, शीतल और कला बाई से बात की तो आज-कल भेजना बताती रही, बाद में रोशनी उसके घर नहीं गयी। इस प्रकार कला बाई, रोशनी, माया उर्फ सोनू और शीतल बाई ने फरियादी के साथ धोखाधड़ी कर चारों ने षड्यंत्र पूर्वक 1 लाख 70 हजार रूपये लेकर रोशनी से शादी कराई और धोखाधड़ी की गई। उपरोक्त प्रकरण का क्षेत्रधिकार थाना जुलवानिया होने से थाना पलसुद द्वारा उपरोक्त प्रकरण थाना जुलवानिया को अंतरित कर दिया गया। पुलिस अधिकारी द्वारा सभी आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।आरोपिया शीतल को एक दिन की पुलिस रिमांड व् अन्य तीन आरोपीगण को जेल भेजा गया। 


 


                                         


                                     


                                


     


      


                                    


                            


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