वेबेक्स एप्प के माध्यम से जिला शाजापुर एवं आगर-मालवा के सभी कोर्ट मुंशीओ को मासिक नक्शों एवं जानकारियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
शाजापुर। वर्तमान समय में कोविड 19 के चलते वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण / मीटिंग अभियोजन विभाग में आयोजित किये जा रहे हैं। जिला शाजापुर एवं जिला आगर-मालवा के सभी कोर्ट मुंशीओ को उनके द्वारा प्रेषित किये जाने वाले मासिक नक्शों व समय-समय पर दी जाने वाली जानकारियों के संबंध में वेबेक्स एप्प के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित कर आज दिनांक 09.09.2020 को सिस्को वेबेक्स एप्प के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
उक्त प्रशिक्षण में श्री देवेंद्र कुमार मीना, डीपीओ जिला शाजापुर द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए आयोजित प्रशिक्षण की रूपरेखा के संबंध में सभी को अवगत कराया गया। जिला शाजापुर में पदस्थ पीसीडी श्री बद्रीप्रसाद गोठी एवं एपीसीडी श्री हाकिम सिंह के द्वारा दोनो जिलों के कोर्ट मुंशीओ को मासिक नक्शो एवं समय-समय पर दी जाने वाली जानकारियों में ध्यान रखे जाने योग्य बारिकीयों को दृष्टिगत रखते हुये ,समय अवधि में किस प्रकार त्वरित जानकारी तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है, के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। फिंगर प्रिंट के महत्व को समझाया गया और कोर्ट मुंशीओ द्वारा पुछे गये सवालों के जबाव दिये जाकर उनकी समस्यों का भी समाधान किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन श्री सचिन रायकवार एडीपीओ, जिला शाजापुर द्वारा किया गया। श्री रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहभागियों का आभार व्यक्त किया गया । उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में दोनों जिले के कोर्ट मुंशीओ सहित श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर जिला शाजापुर एवं समस्त अभियोजन अधिकारीयो एवं कर्मचारीगण द्वारा भी सिस्को वेबेक्स एप्प के माध्यम से उपस्थित होकर उक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।
गोवंश को क्रुरतापुर्वक परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी मोहित पिता कैलाश मालवीय उम्र 19 वर्ष निवासी अलिसर खेडा थाना सलसलाई का मंगलवार को जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित कमल गोयल ए.डी.पी.ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 04/09/2020 को शुजालपुर सिटी पर थाना प्रभारी टी.आर. पटेल को मुखबिर द्वारा सुचना मिली कि, पचोर तरफ से एक सफेद पिकअप में गाय के केडों को अवैध रूप से ठुस ठुसकर क्रुरतापूर्वक भरकर वध करने के लिए महाराष्ट्र ले जा रहे है। थाना प्रभारी ने राहगीर पंचान को तलब कर मय फोर्स् को हमराह लेकर पचोर रोड उगली जोड शुजालपुर पहुंचे । वहां पर एक लोडिंग पिकअप पचोर तरफ से आई उसमे एक ड्रायवर और एक लडका बैठा था पिकअप को चेक करते हुए दोनो लडके पिकअप से उतरकर जंगल में भागने लगे । तभी एक लडके को फोर्स की मदद से पकडा तथा पिकअप का ड्रायवर भाग गया। पिकअप के अंदर गाय के केडे 9 नग क्रुरतापूर्वक ठुस ठुसकर भरे गये थे । उक्त लडके ने अपना नाम मोहित होना बताया तथा भागने वाला चालक का नाम इरसाद खॉ निवासी पटेल वाडी सारंगपुर का होना बताया। आरोपी मोहित ने बताया की उक्त कैडे ब्यावरा के आगे जंगल मे से पकडकर रस्सीयो से बांधकर गाडी मे भरकर वध करने के लिए धुलिया ले जा रहे थे । मौके पर एएसआई आर.सी. धनगर द्वारा आरेापी मोहित से गाय के कैडे और पिकअप वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया तथा आरेापी को गिरफतार कर थाने लाये। थाने पर अपराध कायम कर आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा मंगलवार को आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
3 माह की सजा बरकरार
शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा एक अपराधिक अपील में आरोपी देवीसिंह उर्फ देवा पुत्र बाबुलाल निवासी खेडागुजर थाना शुजालपुर जिला शाजापुर को धारा 323 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई 3 माह के सश्रम कारावास व 100 रू अर्थदण्ड की सजा की पुष्टि की गई। साथ ही 2 वर्ष तक शांति बनाये रखने के लिए आरोपी को 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व जमानत पेश करने के भी आदेश दिये।
सहायक जिला मिडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 27/03/2016 को थाना शुजालपुर पर फरियादी ने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। आरोपी देवीसिंह ने फरियादी के ससुर के साथ थापड मुक्को से भी मारपीट की थी। अपराधिक अपील में राज्य की ओर से संजय मोरे अपर लोक अभियोजक शुजालपुर ने अंतिम तर्क किये।
तलवार से मारने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी बहादूर उर्फ बलदेवसिंह राजपुत उम्र 20 वर्ष निवासी मण्डावर का जमानत आवेदन अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित कमल गोयल ए.डी.पी.ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 25/06/2020 शाम 07 बजे फरियादी मानसिंह अपने घर के सामने खडा था। तभी आरोपी बहादूर सिंह ने कहा की काका तुने तेरी गाय मेरे सोयाबीन के खेत तरफ क्यो घेर दी, तो फरियादी ने कहा की मेने नही घेरी। आरोपी ने अश्लील गालिया दी और तलवार मारी जिससे फरियादी को बाये हाथ की चिटी उंगली में चोट आई। फरियादी का बचाव संतोष और अंतरसिंह ने किया। आरोपी ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी और चला गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 09/09/2020 को आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
मछली चोरी करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर श्री धमेन्द्र सोनी द्वारा आरोपी फारूख पिता रमजान खां निवासी मुल्ला खेडी व रिजवान पिता दिलशाद निवासी मुल्लाखेडी शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
अजय शंकर , एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार आरोपीगण के विरूद्ध दिनांक 09.09.2020 को घटना की रिर्पोट मनीष पिता नागूलाल ने लिखाई थी। फरियादी ने मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मयादित शाजापुर के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड करा रखी है। संस्था का वह अध्यक्ष है। वर्ष 2016 से 2026 तक 10 वर्षो के लिए चिल्लर सिचाई जलाशय में मछली पालन हेतु पट़टा लिया गया है। रात को करीब 12 से 01 बजे के बीच में समिति के सदस्य राधेश्याप केवट, श्यामलाल केवट, राजा पिता केलाश केवट, राजा पिता रमेश केवट, संतोष पिता नारायण केवट आदि को तलाब में जाल डालकर मछली निकाल कर चोरी करते हुये आरोपीगण मिले। इनके पास जाल में करीब 20 किलो मछली मिली। यह दोनो आरोपीगण तलाब से मछली चुरा कर ले जा रहे थे। फरियादी की रिर्पोट पर आरोपीगण के विरूद चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया । आरोपीगण को गिरफ़तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से अजय शंकर एडीपीओ शाजापुर द्वारा जमानत का विरोध किया गया।
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