वेबेक्स एप्प के माध्यम से जिला समन्वयकों के द्वारा विभिन्न विषयों पर अभियोजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
शाजापुर। वर्तमान समय में कोविड 19 के चलते वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण / मीटिंग अभियोजन विभाग में आयोजित किये जा रहे हैं। जिला समन्वयकों के द्वारा वेबेक्स एप्प के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित कर अभियोजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु माननीय संचालक/महानिदेशक महोदय लोक अभियोजन संचालनालय म.प्र. श्री पुरूषोत्तम शर्मा के निर्देशानुसार जिला शाजापुर में उक्त प्रशिक्षण का आयोजन आज दिनांक 08.09.2020 को सिस्को वेबेक्स एप्प के माध्यम से किया गया।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
उक्त प्रशिक्षण में श्री देवेंद्र कुमार मीना, डीपीओ जिला शाजापुर द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए आयोजित प्रशिक्षण की रूपरेखा के संबंध में सभी को अवगत कराया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन श्री सचिन रायकवार एडीपीओ, जिला शाजापुर द्वारा किया गया। जिला समन्वयक एडीपीओ श्री शैलन्द्र जीनवाल द्वारा महिला संबंधी अपराध, जिला समन्वयक एडीपीओ श्रीमती ममता पाराशर द्वारा एनडीपीएस से संबंधित अपराध, जिला समन्वयक श्रीमती तुलसी मानकर द्वारा अनु.जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित अपराध एवं जिला समन्वयक श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह धाकड द्वारा वन एवं वन्य प्राणी अधिनियम सेे संबंधित अपराध के संबंध में प्रशिक्षण सभी को दिया गया।
श्री रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहभागियों का आभार व्यक्त किया गया । उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर सहित जिला शाजापुर एवं जिला आगर- मालवा के समस्त अभियोजन अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा सिस्को वेबेक्स एप्प के माध्यम से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।
6 पेटी अवैध शराब के साथ पकडाये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता गजराज सिंह सोनगरा निवासी ग्राम रिछोदा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 04.09.2020 को पुलिस थाना सुनेरा के उपनिरीक्षक रामरूपसिंह परमार के द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुये पचोला तिराह रिछोदा बल्डी ग्राम रिछोदा स्थान पर आरोपी जितेन्द्र के कब्जे से दो टाट के बोरे में से 3-3 पेटी देशी प्लेन शराब कुल 54 बल्क लीटर जप्त की थी। शासन की ओर से जमानत आवेदन पर आपत्ति लोक अभियोजक शाजापुर एम.एल. शर्मा द्वारा की गयी।
60 लीटर अवैध शराब परिवहन के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी कमल पिता दीपसिंह निवासी ग्राम कंजर डेरा देवडा थाना सुन्दरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 24.08.2020 को पुलिस थाना अकोदिया मंडी के उपनिरीक्षक अंकित मुकाती के द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुये बोलाई रोड छिलोचा जोड स्थान पर आरोपी कमल के कब्जे से बिना नंबर की मोटर साईकिल होंडा साईन पर दोनो तरफ रस्सी से बंधी दो प्लास्टिक की केनों में करीब 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब उक्त मोटर साईकिल सहित जप्त की थी। शासन की ओर से जमानत आवेदन पर आपत्ति लोक अभियोजक शाजापुर एम.एल. शर्मा द्वारा की गयी।
छल करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता गुलाबसिंह राजपुत उम्र 42 वर्ष निवासी बी10 भक्त नगर उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 21/09/2019 को थाना शुजालपुर मंडी में सहायक उप निरीक्षक छत्रसाल सिंह पवॉर को आवेदकगण कालुसिंह धाकड, चरणसिंह धाकड, रूपसिंह धाकड़, राधेश्याम धाकड, केशरसिंह धाकड, ओमप्रकाश धाकड, दिनेश धाकड, निलेश धाकड, मोतीसिंह धाकड, माखनसिंह धाकड निवासीगण निपानिया थाना सुंदरसी का आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक से जांच हेतु प्राप्त हुआ था। जॉच कथन मे साक्षीगण ने बताया कि, हमारे गॉव में एसएमजी फायनेंशियल एण्ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्पनी दवारा पम्पलेट छपवाकर होम लोन मंजूर करने का प्रचार प्रसार किया गया। एसएमजी फायनेंशियल एण्ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्पनी का उप कार्यालय सिसोदिया हार्डवेयर के उपर दुसरी मंजिल अकोदिया नाका शुजालपुर पर था। उक्त सभी लोग होमलोन मंजूर करवाने के लिए कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय मे विक्रमसिंह ,नीतिराज, देववकील मिले जिनके द्वारा जमीन बंधक कर होम लोन मंजूर कराने के लिए फाईल चार्ज के 7500 रूपये व 3500 रूपये लगिन फीस एवं कोरे चेक हस्ताक्षर करवाकर लेकर बैंक से प्रत्येक के खाते से 1180 रूपये खाता चेक कराने के नाम पर चेक लिए गये थे। जांच पर से आवेदकगणो से लोन मंजूर कराने के नाम पर भूमि बंधक करवाई गई व प्रत्येक आवेदक से नगदी व चेक के माध्यम से 12180 रूपये लिए गये एवं बिना होम लोन मंजूर कराये जमीन बंधक कराकर नगदी रूपये व कोरे चेक लेकर कार्यालय बंद करके आवेदकगणो के साथ धोखाधडी की। आरोपीगण के विरूद थाना शुजालपुर मंडी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। सोमवार को न्यायालय द्वारा आरोपी विक्रम का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी आकाश पिता शांतिलाल मेवाडा निवासी सटेंडी उम्र 18 वर्ष तहसील शुजालपुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 27/08/2020 को सुबह 9 बजे पीडिता दुकान पर सामान लेने जा रही थी तभी मंदिर के थोडा आगे आरोपी ने उसका रास्ता रोका और बोला की तुझसे बात करनी है। इस पर पीडिता ने कहा की उसे कोई बात नही करनी। आरोपी ने उसका हाथ पकडकर कहा की तुझे बात करनी ही पडेगी नही तो तेरे पिता और भाई को जान से खत्म कर दु्ंगा । पीडिता के चिल्लाने पर परिवार और गांव के लोग आ गये। जिन्हे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपुर मंडी पर की थी । आज दिनांक 08/09/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
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