त्रिजल आयरन एण्ड स्टील कंपनी के गोडाउन से चोरी करने वाले आरोपीगण गये जेल
भोपाल। जिला भोपाल के माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी श्री हर्षवर्द्धन रावत के न्यायालय में त्रिजल आयरन एण्ड स्टील कंपनी के गोडाउन में चोरी करने वाले आरोपियों रितेश बाइरूकर व अन्य द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी श्रीमती समीक्षा गुप्ता द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा उक्त जमानत आवेदन को निरस्त कर आरोपियों को जेल भेजा गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री दीपक बन्सोड ने बताया कि फरियादी अमित गर्ग पिता ओमप्रकाश गर्ग नि. सुपर डीलपक्स 93 मिनाल रेसीडेन्सी द्वारा थाना अशोका गार्डन अपराध क्र. 607/20 धारा 457, 380 के अंतर्गत रिपोर्ट लेख कराई गई कि मेरी ओद्योगिक क्षेत्र डी सेक्टर में स्थित कंपनी त्रिजल आयरन एण्ड स्टील कंपनी है, जिसमें प्रोफाईल कटिंग का काम होता है, दिनांक 01-09-2020 को शाम लगभग 8 बजे वह कंपनी बंद करके घर चला गया था, दूसरे दिन जब वह अपनी कंपनी पहुँचा तो देखा कि मेरी कंपनी के गोडाउन में रखे हुए की चोरी हो गई है। आरोपियों द्वारा कंपनी की बाउंड्री वाल से कूदकर माल की चोरी की गई।
उक्त अपराध में आरोपी रितेश व उसके साथियों पंकज राय, प्रवीण, नीतेश व फैजान उर्फ बिल्लू को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रात करीब 8 बजे त्रिजल आयरन एण्ड स्टील कंपनी से 11 लोहे की राड एवं एल्युमिनीयम सेक्शन की चोरी करना बताया । पुलिस ने आरोपी के घर झुग्गी न. 128 रूपनगर रायसेन रोड अशोका गार्डन से चोरी की गई लोहे की रॉड आरोपी के पेश करने पर जप्त कर ली गई।
ताला तोडकर चोरी करने वाला आरोपी पहुँचा जेल
भोपाल। जिले के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री हीरालाल अलावा के न्यायालय में घर का ताला तोडकर चोरी करने वाले आरोपी राहुल वाल्मीकि पिता राजू वाल्मीकि उम्र 28 साल न. बागमुगलिया राजू मुख्खर के मकान के पास बागमुगलिया भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। अभियेाजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाह ने उक्त जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को जमानत का लाभ मिलते ही इसके द्वारा पुन: चोरी आदि की घटना घटित होने की आशंका है। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए मान्नीय न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल वाल्मीकि की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री दीपक बन्सोड ने बताया कि फरियादी हीरालाल चौहान पिता श्री लक्ष्मण सिंह चौहान उम्र 52 साल नि. दानिश नगर भोपाल ने दि. 06/08/2020 को थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट कराई कि वह दिनांक 12.06.2020 को अपने घर का ताला लगाकर पत्नि व बच्चो सहित गांव खपरिया कला गया था। मेरे पडोसी आकाश चौहान ने दिनांक 05.08.2020 को मुझे सूचना दी कि आपके मकान के गेट का ताला टूटा पडा है। सूचना मिलते ही मैं दिनांक 06.08.2020 को घर आया, वहां मैने देखा कि मेरे मकान में रखी गोदरेज की अलमारी से अज्ञात चोर एक जोड चांदी की पायल एवं 16000 रूपये नगदी चोरी कर ले गया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी राहुल बाल्मीकि को पुलिस द्वारा पकडकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना मिसरोद अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि अपराध क्रमांक 401/2020 के तहत पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल भोपाल में निरूद्ध है।
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