ट्रैक्टर चोरी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
सागर। न्यायालय- श्रीमान नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जशवंत सिंह पिता मुन्नालाल पाल उम्र 31 साल ग्राम मोठी थाना बंादरी जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना भानगढ़ में थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया कि 2 माह पहले जिला दमोह से कुबेर ऑटोमोबाइल के दुकान से एक सोनालिका ट्रैक्टर दिनांक 26 जून 2020 को किस्त से खरीदा था। ट्रैक्टर की कीमत तकरीब पाॅच लाख रूप्ये है। दिनांक 23 अगस्त 2020 को फरियादी अपने रिश्तेदारी में ग्राम डोमा में ट्रैक्टर लेकर काम से आया था फिर उसे मुंगावली तक सामान लेने जाना था तो रात में तकरीबन 11बजे विल्धव गांव के पास ट्रैक्टर खड़ा करके पेड़ चबूतरे के पास सो गया था। फरियादी की नींद खुली तो वहां ट्रैक्टर नही था आसपास पता किया जो कहीं नहीं मिला। कई दिनों से ग्राम मोठी के पास का रहने वाला जसवंत उर्फ यशवंत पाल फरियादी से ट्रैक्टर मांग रहा था जिसको ट्रैक्टर देने से मना कर दिया था तो फरियादी को शक है कि जसवंत ही उसके ट्रैक्टर को चोरी करके ले गया है। उक्त लिखित आवेदन पर रिपोर्ट दर्जकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर प्रस्तुत आरोपी जशबंत उर्फ यशवंत पाल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
अबैध शराब ले जाने वाले आरोपीगण का अपर सत्र न्यायालय से जमानत आवेदन निरस्त
सागर। न्यायालय- श्रीमान अनिल चैहान अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मुन्नू उर्फ मुलायम यादव एवं रीतेश यादव का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चैकी कंजिया थाना भानगढ़ में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुंगवारी रोड से भानगढ़ की ओर एक स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग की कार में दो व्यक्ति अवैध शराब की भारी मात्रा लेकर आ रहे हैं चैकी प्रभारी मुखबिर सूचना प्राप्ति पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर तस्दीक हेतु रवाना हुआ। कुछ देर बाद मुंगवारी भानगढ़ मेन रोड से सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार जाती दिखी जो पीछा कर स्विफ्ट कार नंबर एम.पी. 15 सी सी 0627 सफेद रंग की हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। वाहन में दो व्यक्ति बैठे थे जिसमें एक ड्राइवर सीट पर जिसने अपना नाम रितेश पिता महेंद्र यादव उम्र 22 वर्ष एवं पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मुन्ना उर्फ मुलायम यादव होना बताया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 12 पेटी अवैध शराब जिसमें 5 पेटी लाल मसाला शराब कुल 60 लीटर शराब गवाहों के समक्ष जप्त हुई। शराब के संबंध में लाइसेंस /दस्तावेज की मांग करने पर आरोपीगण ने बैध दस्तावेज/ लाइसेंस का ना होना बताया। उक्त प्रकरण धारा 34(2) आवकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गौरतलब है कि आरोपीगण का जमानत आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी जमानत आवदेन पूर्व में दिनांक 10.09.2020 को निरस्त किया गया था। आरोपीगण के अधिवक्ता ने पुनः जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण मुन्ना उर्फ मुलायम यादव एवं रीतेश यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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