तितली भंवरी खेलने वाले सटोरिये को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माना

बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय खेतिया श्री विशाल खाड़े द्वारा अपने फैसले में सट्टा लिखने केे आरोप मे आरोपी संजू पिता शांतिलाल उम्र 24 निवासी पानसेमल जिला बड़वानी को द्युत अधिनियम की धारा 13 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।


 मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 20.07.2020 को थाना पानसेमल के पुलिस अधिकारी को मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति खान्सारी मोहल्ले पानसेमल में तितली भंवरा चार्ट से हारजीत का दाव लगाकर जुँआ का खेल लिख रहा है। सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस द्वारा मौके पर पर पहुचकर आड़ से देखा तो एक व्यक्ति खान्सारी मोहल्ले पानसेमल में लोगो से पैसे लेकर तितली भंवरा चार्ट पर हारजीत का दाव लगवा रहा था जिसे फोर्स की मदद से घेराबंदी कर तितली भंवरा चार्ट व नकदी 430/- रूपये के साथ पकड़ा उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम संजू पिता शांतिलाल उम्र 24 निवासी पानसेमल जिला बड़वानी बताया। आरोपी का अपराध 13 द्युत अधिनियम की धारा का पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।


बीमा रहित ट्रेक्टर को बिना लायसेंस के चलाने वाले आरोपी को रूपये 7000 व् ट्रेक्टर स्वामी को रूपये 5000 का जुर्माना


बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सेंधवा श्री मो. जफर खान द्वारा अपने फैसले मे बीमा रहित ट्रेक्टर को बिना लायसेंस के चलाने वाले आरोपी शिवम पिता रमेश डुडवे आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम मडगांव जिला बड़वानी को धारा 279,337 भा.द.वि. में न्यायालय उठने तक की सजा एंव धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम में 2000 रूपये जुर्माने से तथा धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम में 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा वाहन मालिक आरोपी रमेश निवासी ग्राम मडगांव जिला बड़वानी को बिना लायसेंस वाले वाहन चालक से वाहन चलवाने के आरोप में धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम में 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राजमल सिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।


    मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि - घटना दिनांक 07.06..2020 को आरोपी शिवम पिता रमेश डुडवे (वाहन चालक) ट्रेक्टर नं एम.पी.10 ए. 2034 में स्वयं और फरियादी दोनो बैठकर खेत में रोटर करने जा रहे थे कि चाचरिया ब्रीज के पास आरोपी चालक शिवम ने ट्रेक्टर को लापरवाही पूर्वक चलाकर रोड के किनारे को पलटी खिला दिया । जिससे फरियादी को पैरो में चोट आई व आरोपी चालक शिवम भी घायल हो गया था । एंबुलेंस की मदद से दोनो को सेंधवा अस्पताल ईलाज के लिये लाया गया। 


फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सेंधवा ग्रामीण पर आरोपीगण के विरूध्द धारा 279,337 भा.द.वि.एंव धारा 146/196,3/181 व 5/180 मोटर अधिनियम में अपराध क्रं. 350/20 पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।


 


 


                                       


      


 


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