स्त्री की लज्जा भंग करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भोपाल। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल सुश्री प्रीति अग्रवाल के न्यायालय में आरोपी निशार बादशाह नि. काजी केम्प भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियेाजन अधिकारी श्रीमती मृगनयनी कुशवाह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही हे एवं आरोपी द्वारा स्त्री की लज्जा भंग करने जैसा घिनौना काम किया गया है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी निशार बादशाह की जमानत निरस्त करते हुए उसे जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती मृगनयनी कुशवाह ने बताया कि पीडिता ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 12.09.2020 को रात्रि करीब 3 बजे मैं अपने घर के बेडरूम में सो रही थी, जिसकी खिडकी का कॉंच टूटा हुआ था। तभी आरोपी बादशाह वहॉं आया और मेरे कमरे की खिडकी के टूटे हुए कॉंच में डंडा डाल कर मेरी साडी के पल्लू को खिचनें लगा जिससे मेरी नींद खुल गई। मैंने डंडे को अपने हाथ से पकड लिया तो आरोपी ने मेरा हाथ बुरी नियत से पकड लिया। मैं चिल्लाई तो मेरे पति वहां आ गये जिन्हें देख आरोपी वहां से भाग गया।
पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना टीलाजमालपुरा अंतर्गत धारा 354 भादवि के अपराध क्र. 0382/2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
शराब के लिए पैसे मांगने एवं मना करने पर नुकीले हथियार से हमला करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भोपाल। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी अरबाज पिता जाहिद खान उम्र 19 वर्ष नि. म. नं. 790, 12 दफ्तर के पास भोपाल के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है, एवं जमानत का लाभ दिये जाने पर उक्त घटना पुन: घटित होने की संभावना है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी निशार बादशाह की जमानत निरस्त करते हुए उसे जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि फरियादी शहाबुद्दीन पिता कमरूद्दीन खान ने अपने दोस्त रिंकू ठाकुर के साथ थाना उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट कराई कि मैं सेन्टिंग का काम करता हूँ। रात करीब 10 बजे मैं चार इमली से वापस अपने घर जा रहा था कि 05 नं. स्टाप के पास टी.टी. नगर में रहने वाला शदाब जहरीला और अरवाज खान मिले और बोले कि दारू पीने लिए पैसे दो, मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है तो बोले पैसे नहीं देगा तो तुझे जान से खत्म कर देगें, और मेरे साथ हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे मैने रोकने की कोशिश की तभी आरोपी शादाब जहरीला ने मुझे पीठ पर नुकीले हथियार से मार दिया जिससे मेरी पीठ से खून निकलने लगा। फिर मैं वहां से भागा रास्ते में मेरा दोस्त रिंकू ठाकुर मिला उसके साथ मैने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट कराई।
पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना हबीबगंज अंतर्गत धारा 294, 327, 384, 34 भादवि के अपराध क्र.0583/2020 तहत पंजीबद्ध किया गया।
गिरोह बनाकर चोरी करने वाली आरोपिया की जमानत निरस्त
भोपाल। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री लालता सिंह के न्यायालय में आरोपी निरंजना परमार द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिढार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अरोपिया द्वारा गिरोह बनाकर तकरीबन 20 चोरियां की गई है, जो की गंभीर हैं और मामले में विवेचना जारी है इसलिए आरोपिया को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया निरंजना परमार की जमानत निरस्त करते हुए उसे जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती रचना चिढार ने बताया कि फरियादी अनिल नाहर पिता आर.सी. नाहर नि. फ्लैट नं. ए/305 कृष्णा केंपस कोलार रोड भोपाल ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 16.01.2020 को मैं अपने घर का ताला लगाकर सहपरिवार अपने बेटे अर्पित नाहर की शादी में बिलासपुर चला गया था। दिनांक 19.01.2020 शाम 6 बजे सोसाईटी वाले ने फोन से बताया कि फ्लैट में चोरी हो गई है। दिनांक 20.01.2020 को मैं घर वापस आया तो देखा कि दरवाजे का कुंदा टूटा है एवं दोनो बेडरूम की अलमारी व लॉकर खुले है एवं सामान बिखरा पडा है, लॉकर में से सोने व चांदी के जेवरात एवं नकदी रूपये चोरी हो गये है।
थाना क्राईम ब्रांच ने दिनांक 09/09/2020 को आरोपीगण लहरयिा, राजा उर्फ अनवर सिंह, निरंजना परमार, राजेश परमार, निरकालिस पवार को गिरफ्तार किया गया जिसमें आरोपीगण से मसरूका बरामद किया गया था। आज दिनांक को आरोपी निरंजना परमार द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
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