सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार का दिया गया प्रशिक्षण
शाजापुर। मध्य प्रदेश लोक अभिजोजन विभाग के मीडिया सेल हेतु प्रशिक्षण ऑनलाइन वेबीनार के माध्यम से आयोजित किया गया। जिसमें शाजापुर जिले से सचिन रायकवार, संजय मोरे , रमेश सोलंकी सहित म.प्र. अभियोजन के सभी संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक मीडिया सेल प्रभारीगण, कुल 150 अधिकारी सम्मिलित हुए । श्री पुरुषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन, मध्य प्रदेश द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत एवं परिचय मो. अकरम शेख म.प्र. राज्य समन्वयक NDPS एक्ट/डीपीओ इंदौर द्वारा किया गया। श्रीमती मोसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, लोक अभियोजन मध्य प्रदेश ने मुख्य वक्ता एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण में व्याख्यान दिया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि श्री पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. पीड़ित व्यक्ति के प्रति अति संवेदनशील हैं तथा उन्हें सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाने हेतु कटिबद्ध हैं। इसी तारतम्य में आज म.प्र. लोक अभियोजन के सभी संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक मीडिया सेल प्रभारीगण को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र ने अपने उद्बोधन में सोशल मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के इस आधुनिक युग में किसी व्यक्ति के विचारों, कार्यों, समाचार इत्यादि का प्रचार-प्रसार करने का सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है तथा इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। सोशल मीडिया की इसी उपयोगिता को समझते हुए हमें अभियोजन विभाग के द्वारा किए गए कार्यों का उचित प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आज लगभग हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर सक्रिय है इसलिए हमें हमारे कार्यों को सभी तक पहुंचाना है और जागरूक करना है ।इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।
श्रीमती मोसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, लोक अभियोजन म. प्र के द्वारा अपने व्याख्यान में सोशल मीडिया के महत्व को समझाया गया। उन्होंने सभी प्रतिभागी अधिकारियों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप आदि पर विभाग के कार्यों संबंधी जानकारी एवं समाचारों को प्रचारित एवं प्रसारित किए जाने के संबंध में प्रशिक्षित किया। उन्होंने मुख्य रूप से ट्विटर और फेसबुक का उपयोग करने के संबंध में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण उपरांत श्रीमती तिवारी द्वारा सभी प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर देकर समाधान किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में श्रीमती तिवारी द्वारा आभार प्रकट किया गया। साथ ही उन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन को धन्यवाद अर्पित किया ।
दहेज के लिए प्रताडित करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी शुभम पिता रमेश चन्द्र सोलंकी निवासी 156 ब्रह्म्कुमारी आश्रम के पास विजयनगर शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार पीडिता ने एक लेखी आवेदन पत्र थाना अकोदिया पर प्रस्तुत किया कि, अरोपी शुभम कम दहेज देने की बात को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर जान से मारने की धमकी देता है । आरोपी पीडिता को कहता है कि तेरे पिता ने मुझे टू व्हीलर दी है मैने सोचा था की तु मेरे लिए फोर व्हीलर लेकर आयेगी। थाना अकोदिया पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मंगलवार को आरोपी का न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी बाबुलाल पिता देवीलाल मालवीय उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड न. 14 गुरू नानक मार्ग सोनकच्छ जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 09/09/2020 को फरियादी ने थाना अवंतिपुर बडोदिया पर मौखिक रिपोर्ट लिखवाई की उसकी नाबालिग लडकी उसकी पत्नी को सुबह 11 बजे स्कूल से टीसी लेकर आने का बोलकर घर से निकली परंतु वापस घर नही आई। जिसकी तलाश इधर उधर गांव में व रिश्तेदारी में की लेकिन उसका कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले गया। अनुसंधान के दौरान पीडिता ने अपने कथन में बताया कि, आरोपी अर्जुन ने उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाये और धमकी दी की तुने अगर मेरा नाम लिया तो में तेरे मम्मी पापा को जान से खत्म कर दुंगा। आज दिनांक 23/09/2020 को आरोपी अर्जुन का सहयोग करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
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