शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 465/2020 धारा 49(ए) आबकारी अधिनियम में जेल में निरूद्व आरोपी शुभम पिता यशवंत इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकति का हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्करी करेंगे तथा आरोपी के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जायें। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना किशनगंज पर मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर सूचना की तस्दीक हेतु कोदरिया रोड पर पहुचें। मुखबिर सूचना के बताये अनुसार दो व्यक्ति हीरो स्पेलेंडर प्लस पर बैठेदिखे जो पुलिस को देखकर अचानक भागने का प्रयास करने लगे । जिन्हे हमराही फोर्स की मदद से पकडा। मोटरसायकल पर बैठे व्यक्तियों के बीच में सीट पर प्लास्टिक की कैन रखी हुइ थी। कैन को खोलकर देखने पर उसमें 25 लीटर कच्ची हाथ की महूआ शराब पाई गई सूंघने पर तीव्र गंध व चक्कर जैसे आने लगे। आरोपीयों से नाम पुछने पर अंशुल पिता गिरिश, शुभम पिता यशवंत कदम बतायाा आरोपियों को उक्त शराब के परिवहन के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना व्यक्त किया गया। । उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर एवं मयवाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
डकैती की तैयारी करने वाले आरोपीयों को भेजा गया जेल
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 530/2020 धारा 399,402 भादवि व 25/27 आर्म्स, आरोपीगण सलमान, राजपालसिंह,दीपांशु,रीतेश, कीर्ती राठौड, ड्रायवर, बब्लू को पेश किया गया एवं आरोपीगण को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गयाा। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि प्रकरण में अभी जप्ती शेष हैं तथा प्रकरण की विवेचना भी शेष हैंा माननीय न्यायालय द्वारा तर्क से सहमत होते हुए आरोपीगण को दिनांक 04/09/2020 तक पुलिस अभ्रिरक्षा में रखने भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 02-08-2020 को थाने से इलाका भ्रमण हेतु रवाना होकर टीही फाटा फोरलेन पहुचे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि, कार क्र MP09 GY 4987 टाटा टियागों स्लेटी रंग पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति हथियार सहित राउ पिथमपुर रोड पर किसी कीमती सामान ले जाकर ट्रक को लुटने की फिराक में हैं उक्त सुचना के आधार पर हमनें हमराही फोर्स की मदद से दबिश को योजना बनाई टिही फाटे पर कार क्र MP09 GY 4987 के पास दो व्यक्ति खडें मिले जों पुलिस को देखकर हडबडाने लगे। कार के चारों गेट खोलकर भागने को अग्रसर हुए जिन्हें दबिश देकर पकडा गया। चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से पुछताछ करते अपना नाम सलमान पिता उमर खान तथा कार की अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राजपालसिंह पिता हनुमानसिंह बताया। पीछली सीट पर बैठे तीन व्यक्तियों ने अपना नाम रीतेश, कीती राठौड, दीपांशु बताया। इनकी तलाशी करने पर सलमान की लोअर में एक देशी पिस्टल जिसमें एक जिन्दा करतुस व एक मैगजीन मिला, राजपालसिंह के लोअर के दाहिने जेब में एक देशी पिस्टल मिली, कार में पीछे बैठे दीपांशु की जेब में एक चमकदार धारदार छुरा, रीतेश की जेब से भी एक चमकदार धारदार चाकु मिला ।भागे दोनों व्यक्तियों का नाम महिदपुर व दूसरें व्यक्ति का नाम बब्लू होना बताया। पूछताछ करने पर सभी ने कीमती सामान लेकर आने वाले ट्रक को लूटकर ट्रक सहित ले जाने की योजना को स्वीकार किया । पकडे गए पॉचों व्यक्तियों से उनके पास मिले हथियारों के वैध लायसेंस व परमिट के संबंध में पूछताछ करते नही होना बताया । आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 399,402 भादवि व 25/27 आर्म्स में दण्डनीय होने से अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
रंगदारी दिखाकर शराब के लिए पैसे मांगने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री हीरालाल सिसौदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना एमआईजी के अप.क्र.346/2020 धारा 327, 323, 294, 506 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपी सूरज पिता विजय बोरासी निवासी रूस्तम का बगीचा इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री विक्रम राव बेन द्वारा द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा। आरोपी आदतन अपराधी है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 06. 08.2020 को रात करीबन 10.30 बजे मैं खाना खाकर घर के बाहर टहल रहा था। जब मैं पान वाले की दुकान के सामने पहुंचा तभी वहां सूरज आया और मुझसे कहने लगा कि मैं यहां का दादा हूं मुझे दारू पीने के लिये 500 रूपये हफ्ता दे, मैंने पैसे देने से मना किया तो मुझे मां बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा। फिर सूरज मुझे चमडे के बेल्ट से मारने लगा तो मैने अपने बचाव के लिये अपना हाथ आगे किया तो मुझे बाये हाथ की छोटी उंगली व हथेली पर चोट लगकर खून निकालने लगा इतने मे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए तो सूरज वहां से भाग गया तथा जाते-जाते बोला कि आईंदा रुपये देने से मना किया तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। घटना आसपास के लोगो ने देखी है। रिपोर्ट करने आया हूं। कार्यवाही की जाये। उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री दिनेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर के न्यायालय में थाना बेटमा के अपराध क्रमांक 392/2020 धारा 452, 427, 323, 294, 506, 34 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण वीरमसिंह पिता मांगीलाल, महेश पिता नारायण मुंशी, कमलाबाई पति मांगीलाल , सीमाबाइ्र पति वीरम जाति अहीर निवासीगण ग्राम अटावदा बेटमा जिला इन्दौर को पेश किया गया एवं आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ मावई द्वारा तर्क रखे गये न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण वीरम सिंह एवं महेश को न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.08.2020 को फरियादिया ने थाना बेटमा में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा देवर वीरम सिंह, महेश एवं कमला बाई व सीमा से पुरानी जमीन का झगडा चल रहा है उसी रंजिश पर से सुबह 10.30 बजे मैं व मेरा लडका दुर्गेश घर पर थे उसी समय मेरे गांव के वीरम सिंह , महेश, कमला एवं सीमा लाठी , डण्डे लेकर मेरे घर की दीवार तोडकर घर मे अंदर घुसकर आये एवं मॉ बहन की गंदी गंदी अश्लील गालियॉं देने लगे। मैने गाली देने से मना किया तो मेरे लडके दुर्गेश के साथ लाठीयों से मारपीट करने लगे, मुझे भी चोटें आई एवं उन्होने मुझे और मेरे लडके को जान से मारने की धमकी दी।उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बेटमा में लेखबद्ध की जिससे अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया।
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