शादी का झांसा देकर बलात्‍कार करने के मामले में संलिप्ति आरोपी गया जेल

 बलात्‍कारी राकेश पूर्व से ही जेल में है बंद 13 वर्षीय बालिका को शादी का झांसा देकर हुआ था यौन शोषण


भोपाल। माननीय 18 वे अपर सत्र न्‍यायाधीश ( पॉक्‍सो एकट ) श्रीमती कुमुदनी पटेल के न्‍यायालय में अवयस्‍क बालिका के यौन शोषण में सम्मिलित आरोपी चम्‍पालाल ने इस आधार पर जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया कि उसके विरूद्ध मिथ्‍या आधारो पर प्रकरण दर्ज किया गया है। वह सभ्‍य परिवार का सदस्‍य है कोरोना महामारी फैली है जेल में रहने से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पडता सकता है। शासन की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल एवं श्रीमती रचना श्रीवास्‍तव द्वारा व्‍यक्‍त किया गया कि आरोपी अवयस्‍क बालिका के साथ बलात्‍कार करने जैसे गम्‍भीर मामले संलिप्ति रहा है। बलात्‍कार जैसा अपराध वर्तमान में सबसे घृणित तथा समाज को अत्‍याधिक प्रभावित करने वाला है। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए तथा केस डायरी के अवलोकन उपरांत माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी चम्‍पालाल की जमानत निरस्‍त कर जेल भेज दिया गया।


 मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 05.08.2020 को रूपसिंह निवासी ग्राम खाखाडोडी द्वारा अपनी अवस्‍क 13 वर्षीय पुत्री के 14 अगस्‍त की रात में बिना बताये कही चले जाने पर गुम इंसान क्रमांक 18/20 तथा बालिका के अवयस्‍क होने से अपराध क्रमांक 268/20 अन्‍तर्गत धारा 363 भादवि का कायम किया गया । विवेचना के दौरान अभियोक्‍त्री को दस्‍तयाब किया गया। अभियोक्‍त्री द्वारा बताया गया कि एक शादी के दौरान आरोपी राकेश से उसकी मुलाकात हुई थी जहां जान-पहचान हो गयी , उसकी सहेली मीना जो उस शादी में थी उसने राकेश का नम्‍बर दिया जिस पर अभियोक्‍त्री बात करने लगी दिनांक 14.08.2020 को मीना के पास फोन आया कि राकेश को अभियोक्‍त्री से मिलना है, तब मीना ने अभियोक्‍त्री को मैसेज किया कि खेत में आ जाना । सभी के सो जाने पर रात के 08:00 बजे जब वह खेत पर गयी, तो वहां मीना मिली जिसके साथ वह समतगढ जहां मीना का जीजा चम्‍पालाल पूर्व से मौजूद था। अभियोक्‍त्री और मीना चम्‍पालाल की मोटर साइकल पर बैठ कर पहले कोटरा गये फिर चम्‍पालाल ने रात 12:00 बजे अभियोक्‍त्री को राकेश के घर छोड दिया रात के लगभग 03:00 बजे राकेश ने अभियोक्‍त्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम (बलात्‍कार) किया , जिस पर थाने द्वारा प्रकरण में धारा 366 ए , 376 भादवि तथा ¾ पॉक्‍सो एकट बढा कर दौरान विवेचना अभियोक्‍त्री का मेडिकल कराकर आरोपी राकेश को गिरफतार कर डी.एन्.ए. हेतु उसका सेम्‍पल लिया गया। आरोपी राकेश जेल में बंद है। अन्‍य आरोपी चम्‍पालाल को गिरफतार कर न्‍यायालय में पेश किया गया।


 रेड सैंड बोआ- दोमुहा सॉप के एक और तस्कर की जमानत निरस्त, पहुंचा जेल


09 अन्‍य तस्‍कर पूर्व से ही है जेल में बंद 


भोपाल। माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान जितेन्द्र सिंह कुशवाह जिला उज्जैन के न्यायालय में अभियुक्ता रश्मि द्वारा जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया राज्य समन्वयक वन एवं वन्यप्राणी, लोक अभियोजन भोपाल द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम से पैरवी की गई । न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कोसे सहमत होकर अभियुक्ता रश्मि पिता नानूराम यादव उम्र 35 वर्ष निवासी एबी रोड यसबंत नगर ग्याडा मानपुर महू, जिला इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा के विशेष आदेश से अभियोजन कार्य हेतु अधिकृत राज्य समन्वयक (वन- वन्यप्राणी) श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्ता रश्मि पिता नानूराम की जमानत निरस्त की गई। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2020 को 10 वन्यजीव तस्करो को एस.टी.एफ. पुलिस उज्जैन ने वन्यजीव तस्करी मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्ता से एक रेड सैंड बोआ दो मुहॅा सॉप, चकलोन और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद किये गए थे। अभियुक्त से जप्त दो मुंह के सांप का वजन लगभग सवा 6 किलो है। पुलिस ने अभियुक्त से एक टाटा टियागो कार नंबर एम.पी. 09 डब्लू डी 1151 और वेगन आर नंबर एम.पी. 09 सी.जे. 4370 भी जप्त की है। अभियुक्तगण में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। वन्य प्राणी दो मुहां वाला सांप मेडिसिन बनाने के काम आता है और उल्लू को तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंपा था। दो मुहां सॉप वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम के अंर्तगत अनुसूची- 04 के पैरा-12 में शामिल है।       


सुनहरे उल्लू की तस्करी करने वाला अभियुक्त गया जेल 


 


भोपाल। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान पंकज चतुर्वेदी जिला उज्जैन के न्यायालय में अभियुक्ता निलिमा द्वारा द्वितीय जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया लोक अभियोजन भोपाल द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम पैरवी की गई । न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्ता निलिमा पति करण ठाकरे उम्र 30 वर्ष, निवासी- अम्बेडकर नगर जिला इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया। 


  जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा के विशेष आदेश से अभियोजन कार्य हेतु अधिकृत राज्य समन्वयक (वन- वन्यप्राणी) श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्ता निलिमा की जमानत निरस्त की गई। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2020 को 10 वन्यजीव तस्करो को एस.टी.एफ. पुलिस उज्जैन ने वन्यजीव तस्करी के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तगण से एक रेड सैंड बोआ दो मुहॅा, चकलोन और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद किये गए थे। अभियुक्ता से जप्त दो मुंह के सांप का वजन लगभग सवा 6 किलो है। पुलिस ने अभियुक्तगण से एक टाटा टियागो कार नंबर एम.पी. 09 डब्लू डी 1151 और वेगन आर नंबर एम.पी. 09 सी.जे. 4370 भी जप्त की है। अभियुक्तगण में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। वन्य प्राणी दो मुंह वाला सांप मेडिसिन बनाने के काम आता है और उल्लू को तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंपा था। उल्लू वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम के अंर्तगत अनुसूची- 4 में शामिल है।


                                                          


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