सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा लोगो से पैसे लेकर अवैध रूप से सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 10 सितम्बर 2020 को आरोपी कैलाश पिता रेवाराम भीलाला उम्र 50 वर्ष निवासी पंधानिया को स्कू्ल के पीछे खेत में नया नगर पंधानिया लोक स्थान पर लोगो से पैसे लेकर अवैध रूप से सट्टा लिखते हुये पकड कर गिरफतार किया गया था। आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेंट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को धारा 4- क सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।
अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 15/09/2020 को आबकारी विभाग कसरावद मुखबीर द्वारा प्राप्त सूचना पर स्वतंत्र साक्षीगण एवं हमराह स्टाफ के साथ ग्राम सरवरदेवला स्थित आरोपी सुजीत जायसवाल के आधिपत्य के महाकाली ढाबे पर पहुंचे। उसके ढाबे की विधिवत तलाशी लेने पर किचन के पास वाले कमरे से 11 गत्ते की पेटियों में 550 पाव कुल 99 लीटर देशी शराब होना पायी गयी। आरोपी के पास उक्त शराब का वैध लायसेंस नही होने पर शराब को जप्त् कर आरोपी गिरफतार किया गया। पूर्व में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेंट खरगोन द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।
प्रकरण में आरोपी सुजीत जायसवाल पिता राकेश जायसवाल उम्र 23 वर्ष निवासी गोपालपुरा तहसील कसरावद पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका विरोध विरोध अभियोजन की ओर से किया जाकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
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