संचालक लोक अभियोजन श्री पुरूषोत्त्म शर्मा ने जिला सीहोर में नवीन जिला अभियोजन कार्यालय का किया उद्घाटन
इस अवसर पर विधायक सुरेश राय , एस.पी., जिला वन अधिकारी, सी.एस.पी. सीहोर तथा अभियोजन संघ के अध्यक्ष रहे मौजूद
भोपाल। जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आज दिनांक 19.09.2020 को जिला सीहोर के नवीन जिला अभियोजन कार्यालय का उद्घाटन समारोह अयोजित किया गया । समारोह में मुख्य अतिथि श्री पुरूषोत्तम शर्मा पुलिस महानिदेशक / संचालक लोक अभियोजन म0प्र0 के कर कमलो द्वारा नवीन भवन, ई-लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं विटनेस हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। श्री पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेश / संचालक लोक अभियोजन म.प्र . ने नवीन भवन का उद्घघाटन करते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री निर्मला सिंह चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि म.प्र. अभियोजन को अपनी महिला डीपीओ पर गर्व है कि उन्होनें अपने कुशल नेतृत्व और अथक प्रयासो से सीहोर में एक मॉडल के रूप में अभियोजन कार्यालय स्थापित किया है।
माननीय संचालक महोदय श्री पुरूषोत्तसम शर्मा द्वारा जिला सीहोर के अभियोजन अधिकारियो की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि म.प्र. के समस्त अभियोजन कर्यालयों हेतु सीहोर के मॉडल को स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा तथा साथ ही उन्होने म.प्र. के समस्त डीडीपी/डीपीओ को सीहोर अभियोजन की तरह स्थानीय प्रशासन से आपसी समन्वय स्थापित कर पद की गरिमा को बनाये रखने हेतु उचित बैठक व्यवस्था बनाने हेतु प्रयासत रहने का आह्वान किया एवं साथ ही श्री शर्मा ने कोरोना महामारी के दौरान बचाव हेतु अधिकारियो एवं कर्मचारियो द्वारा नित्य योग और व्यायाम करने पर जोर दिया। श्री शर्मा के द्वारा माननीय विधायक महोदय एवं जिला सीहोर के स्थानीय प्रशासन जिला कलेक्टर एवं एडिशनल कलेक्टर, डीएफओ सीहोर का अभियोजन की यथासंभव सहायता हेतु आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर उपस्थित माननयी विधायक श्री सुरेश राय एवं पुलिस अधीक्षक श्री एस.एस. चौहान महोदय द्वारा सीहोर अभियोजन के अभूतपूर्व कार्य की प्रशांसा करते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था अभियोजन सबसे महत्वपूर्ण कडी के रूप में स्थापित है सशक्त अभियोजन से ही अपराध मुक्त समाज की की कल्पना की जा सकती है। हम सभी भविष्य में अभियोजन हेतु यथा सम्भव सहायकता प्रदान करने लिये तत्पर रहेगें। विधायक महोदय ने जिले में कानून व न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु सीहोर पुलिस एवं अभियोजन की प्रशंसा की और आगामी भविष्य में कानून व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु शुभाशीष प्रदान किया।
उद्घाटन समारोह सुश्री निर्मला सिंह चौधरी, डीपीओ सीहोर की अधयक्षता में सम्पनन हुआ। माननीय विधायक श्री सुदेश राय, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एस.एस. चौहान, अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री समीर यादव, जिला वन अधिकारी जिला सीहोर, सी. एस. पी. जिला सीहोर, अभियोजन संघ के अध्य्क्ष श्री जे. एस. तोमर, डीपीओ खंडवा उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा इस पावन अवसर पर समस्त अभियोजन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण जिला सीहोर उपस्थित रहे।
क्रार्यक्रम के अंत में सुश्री निर्मला सिंह चौधरी, डीपीओ सीहोर द्वारा सभी अतिथियो का आभार प्रकट किया गया था माननीय संचालक श्री शर्मा को उनके द्वारा अभियोजन विभाग को उतरोत्तर नई दिशा प्रदान करने तथा समस्त अधिकारियो एवं कर्मचारियो को एक परिवार के रूप में सहयोग प्रदान करने के लिये सादर धन्यवाद दिया।
जिला सीहोर में नवीन अभियोजन कार्यालय निर्मित होने तथा उद्घाटन किये जाने के अवसर पर जिला भोपाल के उपसंचालक श्री के.के. सक्सेना, डीपीओ श्री राजेन्द्र उपाध्याय, अति. डीपीओ श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया , श्री टी.पी. गौतम , जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी समेत सभी अधिकारियो एवं कर्मचारियो सीहोर अभियोजन परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी ।
नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुराचार करने वाला आरोपी पहुँचा जेल
भोपाल। जिले के माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी परका उर्फ प्रकाश पिता बद्री प्रसाद साठिया उम्र 37 साल नि. म.नं. 42 इस्लामी गेट के पास शाहजहांनाबाद भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया । शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उक्त अपराध बालिकाओं के लैंगिक शोषण से संबंधित है, एवं आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्त जमानत माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर आरोपी ओम को जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि फरियादी ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह दिनांक 14/12/2018 को वह अपनी पत्नी व बेटी जिसकी उम्र लगभग 13 साल के साथ कैम्प नं. 12 की तरफ रेल्वे स्टेशन के पास बैरागढ में रात्री में सोया था साथ में उसका साला दीपक व ससुर अन्ना उसके भाई अरूण उर्फ हरू पिता मुन्नालाल, अनिश पिता राजा, लक्की पिता बाबूलाल, गोविंदा पिता बाबूलाल भी रूके थे। रात में करीब 1 बजे उसकी नींद खुली तो देखा कि उसके पूरे रिश्तेदार व बेटी उस जगह पर नहीं थे। दिनांक 26.09.2019 को उसकी बेटी को दस्तयाव किया गया। पीडिता ने बताया कि वह अपने मम्मी–पापा के साथ सो रही थी जब उसकी नींद खुली तो वह पिपलिया मंडी में थी, और उसे एक कमरे में बंद करके रखा था। आरोपी गोविंदा व लक्की उसके कपडे उतारकर बारी-बारी उसके साथ गलत काम करते थे। पीडिता को लगभग 6 माह तक एक कमरे में रखा व उसके साथ रोज आरोपियों द्वारा गलत काम किया जाता था।
पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना बैरागढ अंतर्गत धारा 363, 366, 376डी ए, 376(2)(एन) 34 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के अपराध क्र. 08/2019 तहत पंजीबद्ध किया गया।
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