सागर कलेक्टर ने रेडियम कटर का क्रय विक्रय पर लगाया प्रतिबंध

सागर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर ने जिला सागर एवं सागर शहरीय क्षेत्र में मारपीट करने की घटनाओं में अरोपियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली रेडियम कटर को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। जिला सागर एवं सागर शहरीय क्षेत्र में अपराधियों द्वारा मानव शरीर के विरूद्व मारपीट करने की घटनाओं में रेडियम कटर का उपयोग किया जा रहा है। रेडियम कटर का उपयोग कर घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जो मानव, आमजन व जनहित के विरूद्ध है। 01 जनवरी 2020 से अब तक सागर शहरी क्षेत्र के थानों में रेडियम कटर से मारपीट के पंजीबद्ध अपराधों की संख्या करीब 90 है। अपराधियों द्वारा चोरी की घटनाओं, हमला करने के आशय से कब्जे में रखने व घटना घटित कर भागते समय किसी अवरोध को हटाने के लिए मानव शरीर के विरूद्व रेडियम कटर का उपयोग किया जा रहा है। मानव शरीर के विरूद्ध रेडियम कटर का उपयोग की रोकथाम के लिए रेडियम कटर का क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध आवश्यक समझा गया और सागर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सिंह जी ने जिला सागर एवं सागर शहरीय क्षेत्र में रेडियम कटर के क्रय विक्रय को नियंत्रित किये जाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।


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