रियायतों के साथ अनलॉक 4 की गाइडलाईन जारी

21 सितंबर से अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति में हो सकेंगे कार्यक्रम


खरगोन 02 सितंबर 2020। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के पालन के लिए प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि रियायतों के साथ अनलॉक 4 की गाईडलाईन जारी की हैं। कोरोना चेन-ब्रेकिंग के लिए आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पुख्ता प्रबंध कर निश्चित लोगों की उपस्थिति में 21 सितंबर के बाद कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। गाईडलाईन का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी के बाद 21 सितंबर से अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति में विभिन्न सामाजिक अकादमिक, स्पोटर््स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य सामुहिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। इसमें भी फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग और सेनेटाइजेशन के प्रबंध रखना अनिवार्य रहेगा। 21 सितंबर से कनटेंनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में ऑनलाईन और डिस्टेंस लर्निंग की गतिविधियां संचालिक हो सकेंगी। स्कूलों में 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टॉफ को बुलाया जा सकेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पालकों की सहमति से स्कूलों में शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आ सकेंगे। राष्ट्रीय संस्थानों और इससे पंजीकृत संस्थानों में लघु कौशल शिक्षण की अनुमति रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग गृह मंत्रालय की सहमति से शोधार्थियों और तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को कोविड-19 की गाईडलाईन के अनुसार अनुमति प्रदान कर सकेगा। 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इनमें नियमित संचालित होने वाली गतिविधियां नहीं होंगी।


कलेक्टर माईक्रों लेवल पर कंटेनमेंट झोन को चिन्हांकित कर सकेंगे


केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट झोन को चिन्हांकित कर सकेंगे। जिला कलेक्टरों को इन झोन को वेबसाईट पर अधिसूचित करना होगा। राज्य में कहीं भी आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। आने-जाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। अनलॉक 4 की गाईडलाईन में 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अत्यावश्यक नहीं होने पर घरों में रहने की सलाह दी गई है। भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक 4 की गाईडलाईन में राज्य स्तर से किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए राज्य सरकार धारा 144 का प्रयोग कर सकती हैं। गाईडलाईन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


विधानसभा सत्र के दौरान दूरभाष पर जिम्मेदारी अधिकारी/कर्मचारी की लगाएं ड्यूटी


खरगोन। आगामी 21 सितंबर से 23 सितंबर तक तीन दिवसीय मप्र विधानसभा का सप्तम सत्र आयोजित होगा। इस दौरान विधानसभा प्रश्नों का आदान-प्रदान होगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त ने समस्त जिला परियोजना समन्वयकों को पत्र जारी कर विधानसभा के दौरान दूरभाष पर किसी जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरभाष पर ड्यूटी करने वाले के पास विधानसभा प्रश्न एवं उत्तर की एक प्रति अनिवार्य रूप से रखी जाएं। जिला परियोजना समन्वयक प्रतिदिन विधानसभा की वेबसाईट चेक करें और अपने जिले की ई-मेल चेक कर विधानसभा संबंधी प्रकरण डाउनलोड करें। यदि विधानसभा प्रश्न विस्तृत प्रकृति का हो, तो विधानसभा प्रश्न की प्राप्ति से 3 दिवस की अवधि में विधानसभा प्रश्न संशोधित कराया जाए। इसके लिए विधानसभा प्रश्न प्राप्ति के बाद तत्काल कार्यवाही करें। विधानसभा प्रश्नों के उत्तर कलेक्टर के हस्ताक्षर से ही मान्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन प्रश्नों का अंतरिम उत्तर दिया जाना है, उन प्रश्नों के पूर्ण उत्तर भेजने के लिए सतत् कार्यवाही की जाए, ताकि अनावश्यक विलंब न हों।


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