रेत चोरी के आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त
भिण्ड30 सितंबर न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में रेत चोरी के आरोपी देवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया।
मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर से दिनांक 23/06/2020 को पुलिस मय फोर्स के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंची तो एक बिना नंबर का लोडर जोन्डियर ट्रैक्टर के पास खड़े डम्पर क्रमांक यू.पी. 75 ए.टी. 6971 में मैदान में पड़े रेत को भर रहा था वहीं पास में डम्पर का चालक खड़ा था जिसे मौके पर जाकर लोडर चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महेन्द्र सिंह पुत्र खेतल सिंह राजपूत निवासी ग्राम जुहाना थाना सिविल लाईन इटावा का होना तथा डम्पर चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रेमपाल यादव पुत्र दषरथ यादव निवासी नगला पसी थाना जसवंत नगर जिला इटावा का होना बताया तथा मौके पर दो व्यक्ति बुलेरो क्रमांक यू.पी. 75 ए.बी. 7321 लिये खड़े मिले जिनसे नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम कुंवर सिंह उर्फ कल्लू पुत्र दंगल सिंह भदौरिया एवं कैलाष सिंह पुत्र दंगल सिंह भदौरिया निवासीगण रामपुर निबुआ की चैकी थाना फूप का होना बताया तथा मौके पर चैक किया तो जोन्डियर ट्रैक्टर लोडर तथा मौके पर देखा तो लोडर के द्वारा डम्पर को आधे से ज्यादा भरा हुआ पाया गया। डम्पर चालक एवं लोडर चालक से उक्त जगह से रेत भरने का कारण पूछा तो उक्त दोनो व्यक्तियों ने बताया कि अक्सर रात के समय एवं कभी दिन में मौका पाकर गुरू भदावर ढाबा वाले कल्लू चाचा एवं कैलाष सिंह भदौरिया द्वारा सिंध नदी घाटो से स्वंय के ट्रकों से रेत इकट्ठा कर उ0प्र0 में सप्लाई करने के लिये हम लोगो को बिक्री करते हैं तथा राॅयल्टी के संबंध में स्वंय की जवाबदारी लेते हैं उनके पास कोई रायल्टी नहीं रहती हैं। उक्त व्यक्तियों का कृत्य धारा 379,414 भादवि का पाये जाने पर से मौके से उक्त डम्पर के चालक प्रेमपाल यादव एवं जोन्डियर ट्रैक्टर के चालक महेन्द्र सिंह राजपूत एवं बोलेरो को कुंवर सिंह उर्फ कल्लू भदौरिया के कब्जे से समक्ष पंचान के समक्ष जब्त किया गया एवं आरोपी डम्पर चालक एवं लोडर चालक व कुंअर सिंह उर्फ कल्लू एवं कैलाष सिंह को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 200/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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