रकम लेने के पश्‍चात जमीन की रजिस्‍ट्री न करने वाले आरोपी को भेज गया जेल

भोपाल। आवेदक राकेश कुमार चौबे द्वारा थाना बागसेवनिया को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी सतीश चंद्रा को गिरफ्तार कर न्‍यायालय जेएमएफसी रोहित श्रीवास्‍तव के समक्ष न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के लिये उपस्थित किया।


 एडीपीओ योगेश तिवारी ने बताया कि आवेदक राकेश कुमार चौबे ने लिखित आवेदन में बताया कि उसने आरोपी सतीश चंद्रा और उसकी पत्‍नी सुनीता चंद्रा से 2.983 हेक्‍टयर जमीन ग्राम चाटा हेडी तहसील बैरसिया को बीस लाख सत्‍ताईस हजार रूपये में क्रय करने का अनुबंध किया था और एंडवास में अग्रिम भुगतान में दस लाख रूपये आरोपीगण को नकद और चेक के माध्‍यम से भुगतान कर दिये थे। अनुबंध की शर्तों के अनुरूप जब फरियादी द्वारा आरोपीगण से रजिस्‍ट्री करने को कहा तब आरोपी ने न तो जमीन की रजिस्‍ट्री की और न ही रकम वापस की।जिससे व्‍यथित होकर फरियादी द्वारा थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। थाना बागसेवनिया द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 406, 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी सतीश चंद्रा को गिरफ्तार कर न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया।


न्‍यायालय में एडीपीओ योगेश तिवारी द्वारा आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया गया एवं आरोपी को जेल भेजने का निवेदन किया। न्‍यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्‍त कर दिनांक 03.10.2020 तक आरोपी को न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।


 


 


 


                                


Comments