रहवासी मकान से शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
खरगोन। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा रहवासी मकान से अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 06 मई 2020 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि देवझिरी फाल्या बन्हुर में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। आबकारी विभाग ने मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो अरोपी प्रकाश पिता मदन निवासी देवझिरी फाल्या बन्हुर अपने रहवासी मकान से अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया। आरोपी के कब्जे से 11 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त कर आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष आरोपी को पेश किया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।
अवैध शराब बेचने ले जा रहे आरोपी का जमानत आवेदन खारिज
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज ।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस थाना बडवाह मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि नाया पीढाय बुजुर्ग से एचएफ डीलक्स मोटरसायकल से व्यकित कच्ची हाथभट्टी शराब बेचने लेकर जाने वाला है। बडवाह पुलिस ने मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो मोटरसायकल एचएफ डीलक्स आती दिखी जिसकी सीट पर दोनों तरफ थैलिया लटकी थी। नजदीक आने पर घेराबंदी कर आरोपी पूनम उर्फ पूना पिता देवा निवासी रावत पलासिया बडवाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा उक्त थैलियों की तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से 72 बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा बेचने हेतु भरी हुई पायी। उक्त शराब को मौके पर जप्त किया गया। माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष आरोपी द्वारा जमानत प्रस्तुत किया जिसका विरोध विरोध अपर लोक अभियोजक युवराज गुजराथी ने किया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
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