रात्रि में घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपीगण की जमानत निरस्त कर, जेल भेजा
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि पीडि़ता रात्रि के समय अपने घर पर थी एवं उसका पति दवाई लेने के लिए घर के बाहर गया हुआ था इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों आरोपीगण पीडि़ता के घर के अंदर घुसे और पीडि़ता के साथ छेड़छाड़ करने लगे पीडि़ता के चिल्लाने पर उसकी घर की छत पर सो रहा उसका रिश्तेदार जाग गया था जिसके कारण आरोपीगण वहां से भाग गये। पीडि़ता द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना देहात में की गयी थी जिस पर से पुलिस द्वारा आरोपीगण मुकेश ढीमर, रामस्वरूप लोधी एवं वीरेन्द्र लोधी तीनों आरोपीगण निवासी श्रीनगर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 287/2020 अंतर्गत धारा 354, 456 भादवि के तहत लेखबद्ध कर अनुसंधान दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर शासन की ओर से पैरवी कर रहीं अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंजली अग्रवाल के द्वारा उक्त जमानत आवेदन का विरोध कर व्यक्त किया कि अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है यदि आरोपीगण को जमानत दी गई तो वह फरियादी पर दवाब डाल सकते हैं एवं साक्ष्य को प्रभावित कर रहे हैं उक्त तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा आरोपीगण के जमानत आवेदन को निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया।
छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत निरस्त
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि पीडि़ता शाम के समय अपने घर के बाहर झाडू लगा रही थी तभी आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर पीडि़ता के साथ छेड़छाड़ करने लगा पीडि़ता के चिल्लाने पर पड़ोस के लोग आ गये थे उन लोगों को आता देखकर आरोपी वहां से भाग गया इसके बाद पीडि़ता ने घटना के बारे में अपने परिवार के लोगों को बताया।पीडि़जा द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में की थी जिस पर से पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली का अपराध क्रमांक 866/2020 अंतर्गत धारा 354, 452 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी अनुसंधान दौरान आरोपी देवेन्द्र लोधी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर शासन की ओर से पैरवी कर रहीं अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंजली अग्रवाल के द्वारा उक्त जमानत आवेदन का विरोध कर व्यक्त किया कि अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है यदि आरोपीगण को जमानत दी गई तो वह फरियादी पर दवाब डाल सकते हैं एवं साक्ष्य को प्रभावित कर रहे हैं उक्त तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा आरोपीगण के जमानत आवेदन को निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया।
चोरी के आरोपी को नौ माह का कारावास
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 26 नवम्बर 2019 की दरम्यानी रात ईदगाह चार चौपाटी मार्केट में फरियादी इंद्रकुमार उर्फ गोलू रैकवार की किराये की दुकान से 2 गैस सिलेण्डर चोरी किये थे जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा सुबह होते ही थाना कोतवाली में की गई थाना कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 851/2019 अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई तथा आरोपी से चोरी गया माल जब्त कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया विचारण के दौरान आरोपी धर्मेन्द्र रैकवार ने दिनांक 11.09.2020 को जिला जेल टीकमगढ़ से अपना अपराध स्वीकार करने बावत् एक पत्र न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया न्यायालय द्वारा वी.सी. के माध्यम से पूछे जाने पर उसने स्वेच्छापूर्वक अपना अपराध स्वीकार किया। अत: न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा आरोपित अपराध (धारा 457,380 भादवि) में दोषसिद्ध पाते हुए 09 माह के कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय ने अपने निर्णयानुसार यह भी कहा कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे कुल 02 माह का कारावास पृथक से भुगताया जावे। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद कुमार राय एडीपीओ द्वारा की गई।
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