रास्‍ते से निकलने की बात को लेकर तलवार से हमला करने वाले आरोपियों की जमानत हुई खारिज

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री नितिन कुमार मुजाल्‍दा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सांवेर जिला इंदौर के समक्ष थाना क्षिप्रा के अप.क्र. 192/2020 धारा 341, 294, 324, 326, 506, 147, 148 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण तूफान सिंह पिता ओमकार सिंह , मलखा‍नसिंह पिता नारायणसिंह , जितेन्‍द्र सिंह पिता नारायण सिंह एवं अन्‍य आरोपीगण निवासीगण ग्राम हतुनिया क्षिप्रा इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया था और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । अभियोजन की ओर से श्री नरेन्‍द्र कुमार सांगते एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा एवं आरोपीगण के फरार होने की संभावना है। आरोपीगण का अपराध गंभीर प्रकृति का है। अत: जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाए । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरेापीगण का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया ।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.06.2020 को करीब 03:00 बजे मैं अपनी बकरी को जीतेंद्र के खेत के पास गए रास्ते से लेकर निकल रहा था तभी जीतेंद्र ने पुराने विवाद के चलते मेरा रास्ता रोका और बोला कि मादरचोद इधर कहां जा रहा है फिर मैंने बोला कि मैं बकरी चराने के लिए जा रहा हूं विवाद ना बढ़े इसलिए मैं जितेंद्र के खेत के पास से चला गया फिर शाम के करीब 5:00 के मध्य आम रास्ते पर जितेंद्र ने मेरा रास्ता रोका व मादरचोद व बहनचोद की गालियां देने लगा इसी बात को मैं नजरअंदाज कर अपने घर चला गया फिर अचानक करीब 8:30 बजे 10 से 15 लोग घर के बाहर आकर मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे तब मेरे पिता घर से बाहर आए तो मैं व मेरी मां मेरा भांजा है मेरा भाई भी मेरे पिता के पीछे पीछे आए तभी मैंने देखा कि तूफान ने तलवार से मेरे पिता को मारा जिससे मेरे पिता के सिर में चोट लगकर खून बहने लगा सभी बीच-बचाव कराने लगे तभी मलखान से झूमा झटकी करने से कुलदीप के बाएं हाथ के अंगूठे में धारिए से चोट आई तभी वहीं पर खड़े भारत ने डंडे से मुझे मारा जिससे मेरे दाएं हाथ में चोट लगी और खून निकलने लगा तभी वह सभी लोग एकत्रित होकर मुझे व मेरे परिवार वालों को डंडे तलवार व लात घुसों से जमकर पीटा जिससे मेरी मां के बाएं हाथ में तलवार से चोट आई जब सभी लोग जमीन पर गिर गए तो वहां सभी लोग जाते जाते कह रहे थे कि आज तो बच गए आइन्‍दा मेरे से कुछ बोला तो जान से खत्म कर देंगे उक्त घटना की रिपोर्ट करने थाने आया हूं कार्यवाही की जाए जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री फिरोज अख्‍तर न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना खजराना के अप.क्र.572/2020 धारा 49-ए, 34 आबकारी अधिनियम में जेल में निरूद्ध आरोपी गोलू उर्फ अकबर पिता दिलावर उम्र 26 साल निवासी 169 तंजीम नगर खजराना इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ रीता भंडारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो पुन: शराब की तस्‍करी करेगा एवं आरोपी के फरार होने की संभावना है तथा अपराध गंभीर प्रकृति का है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाना चाहिए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 27.06.2020 को मुखबीर से सूचना प्राप्‍त हुई कि नाहरशाह वली दरगाह मैदान पर एक व्‍यक्ति अपने हाथ में एक प्‍लास्टिक की बोतल जिसमें कच्‍ची महुआ शराब भरी है को बेचने के लिए खडा है। मुखबीर की सूचना पर विश्‍वास कर बताये स्‍थान पर पहुंचे। जहां बताये हुलिये अनुसार एक व्‍यक्ति हाथ में एक प्‍लास्टिक की बोतल लिए खडा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा। उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गोलू उर्फ अकबर पिता दिलावर उम्र 26 साल निवासी 169 तंजीम नगर खजराना इंदौर बताया। उसके हाथ में प्‍लास्टिक की बोतल को खोलकर देखने पर उसमें से शराब की तेज दुर्गंध आने लगी जो जहरीली शराब प्रतीत हो रही थी। उक्‍त शराब को रखने व बेचने का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर तथा शराब को विधिवत जप्‍त कर वापिस थाने आए, जहां आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


अवैधशराब का परिवहन करने वाले आरोपीगण की हुई जमानत खारिज  


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री नितिन कुमार मुजाल्‍दा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सांवेर जिला इंदौर के समक्ष थाना क्षिप्रा के अप.क्र. 273/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम गिरफ्तारशुदा आरोपीगण कमल पिता गब्‍बूसिंह राठौर उम्र 31 साल निवासी सगडोद देपालपुर एवं राहुल पिता द्वारका प्रसाद चौहान उम्र 24 साल निवासी विरला हॉस्‍पीटल वाली गली नगर इंदौर के द्वारा न्‍यायालय में जमानत हेतु आवेदन लगाया था । अभियेाजन की ओर से एडीपीओ श्री नरेन्‍द्र कुमार सांगते द्वारा न्‍यायालय में उपस्थित होकर तर्क रखे गए। यदि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगा एवं आरोपीगण के फरार होने की संभावना है। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को जमानत का लाभ न दिया जाकर जमानत आवेदन खारिज किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाने से रवाना होकर कस्‍बा भ्रमण करने कस्‍बा में पहुचे जहां पर क्षिप्रा ब्रिज के नीचे एक बुलेरो क्रमांक एमपी10सीए1365 ने मेरे प्रायवेट वाहन में टक्‍कर मार दी जिससे उक्‍त वाहन रोककर उक्‍त गाडी के वाहन चालक से बात करते तो वह घबराने लगा वाद उक्‍त गाडी के पीछे देखा तो खाकी के पुस्‍ते की पेटियों में कुछ पदार्थ रखा होना पाया गया बाद उक्‍त पेटियों के बारे में पूछा तो दोनों ने अपनी होना बताया उसके बाद पेटियों को खोलकर देखा तो उसमें देशी शराब की 25 पेटी व देशी मसाला शराब की 20 पेटी में प्रत्येक 50-50 क्‍वार्टर 180 एमएल की कुल 45 पेटी एवं कुल मात्रा 405 बल्‍क लीटर होना पाया गया उक्‍त दोनों व्‍यक्तियों से उनका नाम पता पूछने पर उन्‍होने अपना नाम कमल एवं राहुल होना बताया तथा परिवहन के संबंध मे लाइसेसं की मांग किए जाने पर कोई लाइसेंस होना नहीं बताया। आरोपियों का कृत्‍य आबकारी अधिनियम में दण्‍डनीय होने से उक्‍त शराब मौके से जप्‍त कर दोनों आरोपीगणों केा गिरफ्तार कर थाने लाया गया । थाना लाकर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


 


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