पुरुषोत्तम शर्मा महानिदेशक/ संचालक लोक अभियोजन म.प्र द्वारा किया गया उदघाटन
सीहोर जिला अभियोजन कार्यालय का हुआ उद्घाटन
इंदौर। जिला मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 19/02/2020 को श्रीपुरूषोत्तम शर्मा पुलिस महानिदेशक / संचालक म0प्र0 लोक अभियोजन के कर कमलों द्वारा नवीन भवन, ई-लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं विटनेस हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम सुश्री निर्मला चौधरी डी पी ओ सीहोर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।श्री पुरूषोत्तम शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे तथा माननीय विधायक श्री सुदेश राय, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एस.एस. चौहान, अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री समीर यादव, जिला वन अधिकारी जिला सीहोर, सी. एस. पी. जिला सीहोर, अभियोजन संघ के अध्यक्ष श्री जे. एस. तोमर, डीपीओ खंडवा उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में इसके अलावा समस्त अभियोजन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण जिला सीहोर उपस्थित रहे। माननीय विधायक श्री सुदेश राय, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एस.एस. चौहान, अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री समीर यादव, जिला वन अधिकारी जिला सीहोर, सी. एस. पी. जिला सीहोर, अभियोजन संघ के अध्यक्ष श्री जे. एस. तोमर, डीपीओ खंडवा उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में इसके अलावा समस्त अभियोजन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण जिला सीहोर उपस्थित रहे।
जिला अभियोजन कार्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन माननीय संचालक महोदय श्री पुरूषोत्तम शर्मा के शुभ हाथों से किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्री शर्मा द्वारा भवन का लोकार्पण किया गया। सुश्री निर्मला सिंह चौधरी, सीहोर एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री सुश्री निर्मला सिंह चौधरी. डीपीओ, सीहोर द्वारा किया गया।
श्री पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेशक/ संचालक लोक अभियोजन म.प्र ने नवीन भवन का उदघाटन करते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री निर्मला सिंह चौधरी की तारीफ़ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अभियोजन को अपनी महिला डी पी ओ पर गर्व महसूस करती है कि जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और अथक प्रयासों से सीहोर में एक मॉडल के रूप में अभियोजन कार्यालय स्थापित किया है। साथ ही उन्होंने म.प्र. के समस्त अभियोजन कर्यालयों हेतु सीहोर के मॉडल के रूप में स्थापित करते हुए कहा कि समस्त डीडीपी/डीपीओ को सीहोर अभियोजन की तरह स्थानीय प्रशासन से आपसी समन्वय स्थापित कर पद की गरिमा को बनाये रखने हेतु उचित बैठक व्यवस्था करने हेतु प्रयासरत रहने का आह्वान किया एवं साथ ही श्री शर्मा ने कोराना महामारी के दौरान नित्य योगा करने पर जोर दिया। श्री शर्मा के द्वारा माननीय विधायक महोदय एवं जिला सीहोर के स्थानीय प्रशासन जिला कलेक्टर एवं एडिशनल कलेक्टर, डीएफओ सीहोर का अभियोजन की यथासंभव सहायता हेतु आभार व्यक्त किया।
माननीय विधायक महोदय द्वारा सीहोर अभियोजन के अभूतपूर्व कार्य की प्रशांसा करते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में भी अभियोजन हेतु यथा संभव सहायता प्रदान करेंगे साथ ही विधायक महोदय ने जिले में कानून व न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु सीहोर पुलिस एवं अभियोजन की प्रशंसा की और आगामी भविष्य में कानून व्यस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु शुभाशीष प्रदान किया ।
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी सीहोर अभियोजन के अभूतपूर्व कार्य की प्रशांसा करते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में भी वह अभियोजन हेतु यथा संभव सहायता प्रदान करेंगे।
कार्यक्रम के अंत में सुश्री निर्मला सिंह चौधरीडीपीओ सीहोर द्वारा सभी उपस्थित अतिथियों, सीहोर जिला अभियोजन के अधिकारी एवं कर्मचारीगणका उद्घाटन समारोह में उपस्थिति होने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। जिला इंदौर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा सिहोर अभियोजन को नये कार्यालय की बधाई दी गई।
रात्रि में घर में घुसकर हत्या एवं लूट में शामिल आरोपियां को हुआ आजीवन कारावास की सजा।
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, दिनांक 18.09.2020 को न्यायालय श्री शहाबुद्दीन हाशमी अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना भंवरकुआं के अप.क्र.404/2015 धारा 450, 460/34, 394/34, 397, 302/34 भादवि में निर्णय पारित करते हुए आरोपियां आफरीन उर्फ सोनू पिता अब्दुल उम्र 25 वर्ष निवासी आजाद नगर आईडीए बिल्डिंग इंदौर को धारा 302/34 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का भी आदेश किया गया एवं धारा 460/34 एवं 394/34 भादवि में भी 10-10 वर्ष का कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती लतिका जमरा द्वारा की गई। उनके द्वारा उक्त प्रकरण में तर्क एवं बहस करते हुए एवं नवीन न्याय दृष्टांतों की ओर न्यायालय का ध्यानाकर्षित करवाया जाकर आरोपियां को कठोर से कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपियां को उक्त दंड दंडित किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट कराई कि मै अपेक्स बैंक विजय नगर में अकांउट आफिसर के पद पर कार्यरत हूं मेरे पिताजी अर्जुनसिंह, मां कुसुम, छोटा भाई रंजीत, उसकी पत्नी सुजाता और एक पांच वर्षीय पुत्र निजी मकान में रहते है पिताजी पुलिस में उप निरीक्षक पद से 1984 में रिटायर हुए है मेरे छोटे भाई रंजीत का जावरा काम्पाउंट में स्लिमिग सेंटर है वह अपने पत्नी और बच्चे के साथ एक सप्ताह पूर्व दिल्ली डलहौजी घूमने गया था आज रात 09:47 बजे मेरे छोटे भाई रंजीत का फोन आया कि घर पर कुछ हो गया है और मम्मी जोर-जोर से रो रही है मैने तुरंत विष्णुपुरी वाले घर जाकर देखा तो हाल में बाथरूम के गेट के पास मेरे पिताजी चित्त अवस्था में पडे थे वही पास में तीन चार सफेद रूमाल और कूलर का टूटा वायर पैरो के पास पडा था पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी पूरा घर और दोनो बेडरूम का पूरा सामान अस्त व्यस्त पडा था सभी अलमारियो का सामान भी बाहर पडा था किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी करने के उददेश्य से पिताजी द्वारा संभावित प्रतिरोध करने पर किसी प्रकार की चोट पहुंचाई जिससे उनकी मृत्यु हो गई है क्या सामान चोरी गया है मुझे नही पता, मेरी माताजी ही बता पायेगी। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाएं। उक्त पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान संयोगितागंज थाने के अपराध क्र.508/16 धारा 380 भादवि में गिरफ्तार आरोपी अज्जू उर्फ फारूख पिता गुलाम हुसैन ने पूछताछ मे बताया कि आज से करीब एक साल पहले आफरीन उर्फ सेानू, अय्या उर्फ सोहेल और शोएब से साथ मिलकर भंवरकुआं क्षेत्र के विष्णुपुरी के एक मकान में घुसे थे जहां एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर सामान चुराया था संयोगितागंज थाने द्वारा भंवरकुआं थाने को उक्त सूचना दी गई उक्त सूचना पर से आरोपी अज्जू उर्फ फारूख की फार्मल गिरफ्तारी की गई तो उसने बताया पूछताछ की तो उसने बताया कि मैने, अय्या, शोएब और आफरीन के साथ मिलकर भंवरकुआ के कई क्षेत्रों में चोरी की थी उनकी साथी आफरीन ने रैकी कर बताया कि विष्णुपुरी कॉलोनी के बंगले के प्रथम मंजिल पर बुढा व्यक्ति अकेला रहता है इस पर से चोरी करने के इरादे से उस मकान पर गए थे उपर की मंजिल पर सीढी से चढकर पहुंचे थे शोएब नीचे खडा था बाकी हम मकान के अंदर गए थे। जहां पर हमने सामान चुराया तभी एक बुढा व्यक्ति बाथरूम से निकलकर हॉल में आ गया और हमे देखकर चिल्लाया तभी हमने उसे पकडकर उसका मुंह दबाकर मार दिया था और वहां से भाग गए थे। उक्त सूचना पर से अन्य आरोपियों को भी विवेचना दौरान गिरफ्तार किया गया था एवं न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से आरोपियों को जेल भेजा गया एंव संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। जिसमें आरोपियां आफरीन उर्फ सोनू को प्रकरण में विचारण उपरांत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवं तीन अन्य आरोपी अवयस्क होने से उनका मामला बाल न्यायालय में भेजा गया।
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