प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर षडयंत्र पूर्वक धमकाकर रुपये ऐठने वाले आरोपी की हुई जमानत याचिका खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री हीरालाल सिसौदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला इंदौर के समक्ष थाना खुडैल के अप.क्र.327/2020 धारा 386, 120बी एवं 34 भादवि जेल में निरूद्ध आरोपी अनिमेष शर्मा पिता राजेश शर्मा उम्र 25 साल निवासी इटावा के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया था और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । अभियोजन की ओर से श्री विक्रम राव बेन एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा एवं फरियादियों एवं साक्षियों को डरायेगा , धमकाएगा , राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा । आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है।अत: जमानत आवेदन निरस्त किया जाए । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरेापी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है फरयादी ने थाने उपस्तिथ होकर एक आवेदन पेश किया कि मेरे मामा के मामा का लडका जो पूर्व से परिचित है उसने मुझे प्रॉपर्टी दिलाने के बहाने इंदौर बुलाया दिनांक 20.08.2020 को मैं और अनिमेष शर्मा मेरे मामा के मामा का लडका एक्टिवा से बालाजी प्रोपर्टी ऑफिस के नाम से ग्राम जामनिया में ले गया और मुझे प्लाट दिखाने के बहाने ऑफिस के पास खडा कर इधर उधर फोन लगाया और उसने दो आदमी जिसके मैं नाम नहीं जानता बुलाया वो दो आदमी मोटर सायकिल से आये और आते ही अनिमेष शर्मा ने उन दोनों को मुझे बताकर बोला कि यह अच्छी पार्टी है अभी अमेरिका से पैसे कमाकर आया है। तभी उनमें से एक व्यक्ति जिसने मेरे पे पिस्टोल तान दी और बोला कि तेरे पास जितने रूपये है उतने दे दे मैं क्राइम ब्रांच का अधिकारी हूं। तेरे को ड्रग्स के केस में फंसा दूंगा या गोली मार कर एनकाउंटर बता दूंगा तो मैं डर गया मुझे उन्होने डरा धमकाकर 93 हजार रूपये नगद ले लिए और सब मुझे धमकी देने लगे कि अगर किसी को बताया तो तुझे जान से खत्म कर देगे, और चले गये। थाने पर रिपोर्ट करने आया हूं कार्यवाही की जाए । उक्त आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिग बालिका के अपहरण में सहयोग करने वाले दूसरे आरोपी की अग्रिम जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती नीलम शुक्ला विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) इंदौर के समक्ष थाना देपालपुर के अप.क्र.162/2020 धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि व धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट के आरोपी गोकुल पिता प्रकाश भोई उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम ब्राह्मण पिपल्या तहसील सांवेर जिला इंदौर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का लिखित विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है और आरोपी लंबे समय से पुलिस से छिप रहा है तथा फरियादीया ने अपने कथनों मे बताया है कि यदि आरोपी द्वारा मदद न की गई होती तो उसका अपहरण नही हुआ होता, यदि आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा। अत: आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि मेरी तीन लड़कियां है मेरी सबसे बडी लडकी कक्षा 8वीं तक पढी है जो दिनांक 07.07.2020 को सुबह के करीब 7 बजे घर से बिना बताए कही चली गई है जो कि अभी तक घर वापिस नही आयी है। मेरी लडकी की तलाश मैने आसपास के गांव व रिश्तेदारों के यहां की पर नही मिली। मुझे शंका है कि कोई अज्ञात बदमाश मेरी लडकी को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। रिपोर्ट करने आया हूं कार्यवाही की जाएं उक्त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना दौरान अवयस्क बालिका के कथन लेखबद्ध किये गये जिसमें बताया कि लाखन, नागेश्वर व गोलू मुझे मोटरसायकिल पर बैठाकर भगाकर ले गये थे मुझे अलग मकान में रखकर लाखन ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार गलत काम किया। पुलिस में रिपोर्ट होने की सूचना मिलने से लाखन मुझे कल शाम को मेरे गांव में छोड़कर भाग गया। उक्त कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 363, 366, 376 भादवि व 5एल/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया एवं आरोपी लाखन को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत (जेल) में भेजा गया। आरोपी गोकुल तभी से पुलिस से छिप रहा था एवं फरार था। जिसके द्वारा आज दिनांक को अग्रिम जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया।
हाईवे पर गाडियों के टायर पंचर कर लूट एवं डकैती करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री सुधीर कुमार चौधरी 13वे अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना सांवेर के अप.क्र.447/2019 धारा 394, 395 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपीगण में से मुकेश पिता नरवे भील उम्र 25 साल निवासी बडा माछलिया थाना कालीदेवी जिला झाबुआ द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ विनोद मिलन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा तथा आरोपी आदतन अपराधी है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 22.10.19 को फरियादी युवराज ने थाने आकर बताया कि मैं अपनी कार से अपने दोस्तों के साथ इंदौर से 12:30 बजे के करीब निकले थे टोल टेक्स के आगे लगभग 1.5 कि.मी. अचानक गाडी का अगला पहिया पंचर हुआ और हवा निकल गई जेल के सामने हमने गाडी रोकी और टायर बदलने के लिए जेक लगा रहे थे कि अचानक चार लोग आये और गाली गलोच कर मारपीट करने लगे तथा मेरी चांदी की तीन अंगुठी एक सोने की चेन तथा कान की बाली निकाल ली तथा 18 हजार रूपये नकदी छिन लिए मेरे साथी अंकित के साथ भी मारपीट कर 10 हजार रूपये तथा विजय के 5 हजार तथा एक सोने की कान की बाली छीन ली। उक्त सूचना पर से धारा 394 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान थाना राजगढ जिला धार से सूचना मिली कि रोड पर गाडियो के टायर को पंचर कर लूटपाट करने वाले गिरोह को पकडा है। वहां के पंजीबद्ध अपराध मे गिरफ्तार आरोपी मुकेश से पूछताछ करते हुए उसने बताया कि उसके साथीगणों के साथ उसने उक्त घटना की थी जिसमें हम 6 लोग शामिल थे। उक्त पर से धारा 395 का इजाफा किया जाकर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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