“प्रमोट“ बाक्स पर क्लिक कर विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए प्रमोट करेगा

सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिंद्धांत किए जारी


खरगोन 26 सितंबर 2020। सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए है। प्रवेश नियम की कंडिका के परिपालन में सत्र 2020-21 में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाईन प्रवेश दिया जाना है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. धीरेंद्र शुक्ल ने समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं निजी अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय विद्यार्थी की अर्हता का परीक्षण कर स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के लिए पोर्टल पर “प्रमोट“ बाक्स पर क्लिक कर विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रावधिक प्रवेश के लिए प्रमोट करेगा। महाविद्यालय की प्रवेश समिति ई-प्रवेश पोर्टल पर विद्यार्थी का नामांकन क्रमांक दर्ज करेगा। नामांकन क्रमांक दर्ज करते ही विद्यार्थी का संपूर्ण विवरण ई-प्रवेश पोर्टल पर फार्म के रूप में प्रदर्शित होने लगेगा। समस्त महाविद्यालय सुसंगत प्रविष्टियों का अवलोकन कर ऑनलाईन सत्यापन करते हुए प्रवेश शुल्क एवं पोर्टल शुल्क के लिए लिंक इंजीशियेट करेगा। विद्यार्थी द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात पोर्टल से प्रिंट आउट प्राप्त कर एक प्रति महाविद्यालय आरंभ होने से पर दस्तावेजों के सत्यापन के समय जमा करना अनिवार्य होगा। स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया नवंबर में पूर्ण किया जाना है। प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया की समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी।


महाविद्यालय को पात्रता प्रमाण पत्र ऑनलाईन भेजना जरूरी


जारी पत्र में यह भी कहा गया कि स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त करने के लिए मप्र के बाहर से आने वाले विद्यार्थी उत्तीर्ण करने वाले विश्वविद्यालय से माईग्रेशन प्रमाण पत्र एवं प्रवेश लेने वाले महाविद्यालय के संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रवेश लेने वाले महाविद्यालय को ऑनलाईन भेजना सुनिश्चित करेंगे। वहीं मप्र के ऐसे विद्यार्थी, जिनका प्रवेश के समय विश्वविद्यालय परिवर्तन हो रहा है, वे उत्तीर्ण करने वाले विश्वविद्यालय से माईग्रेशन प्रमाण पत्र एवं प्रवेश लेने वाले महाविद्यालय के संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रवेश लेने वाले महाविद्यालय को ऑनलाईन भेजना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात मप्र के बाहर व मप्र के ही विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान करने वाला महाविद्यालय ई-प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित फार्म में आवेदक विद्यार्थी की आवश्यकता प्रविष्टियां दर्ज करेंगे एवं फी लिंक इनीशियेट करेंगे। शेष प्रक्रिया अन्य विद्यार्थियों के समान ही लागू रहेगी।


 


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