पॉक्‍सो एक्‍ट के प्रकरणों हेतु जिला समन्‍वयक नियुक्‍त

 


शाजापुर। जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर देवेन्‍द्र मीना द्वारा बताया गया कि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित प्रकरणों में जिला शाजापुर एवं जिला आगर-मालवा में समन्‍वयक नियुक्‍त किये गये है।


 माननीय संचालक महोदय लोक अभियोजन श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा द्वारा मध्‍य प्रदेश के सभी जिलों में उक्‍त अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में समन्‍वयक नियुक्‍त किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है। जिसके पालन में डीपीओ देवेन्‍द्र मीना द्वारा जिला शाजापुर एवं जिला आगर-मालवा हेतु भी जिला समन्वयक नियुक्‍त किेये गये है। जिला शाजापुर हेतु अजय शंकर एडीपीओ शाजापुर को एवं जिला आगर-मालवा हेतु अनुप कुमार गुप्‍ता एडीपीओ जिला आगर-मालवा को उक्‍त अधिनियम से संबंधित प्रकरणों हेतु जिला समन्‍वयक नियुक्‍त कर अधिकृत किया गया है।          


दहेज लोभियों को भेजा जेल


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 


1- मनीष पिता भॅवरलाल प्रजापति उम्र 27 वर्ष


 2-भॅवरलाल पिता गोविंदराम उम्र 49 वर्ष 


3- राधाबाई पति भॅवरलाल उम्र 45 वर्ष 


निवासीगण कमालपुर का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया ।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार थाना कालापीपल के मर्ग क्रमांक 40/2020 धारा 174 जा.फौ. की जॉच के दौरान मृतिका के पिता शंकर, मॉ लक्ष्मीबाई, भाई विजय एवं साक्षी बद्रीलाल के कथन लिए गये। साक्षीगण ने कथन में बताया कि,आरोपीगण मृतिका से दहेज मे कुछ नही लाने की बात को लेकर अक्‍सर मारपीट कर उसे प्रताडित करते थे और बोलते थे की तेरे बाप से 1 लाख रूपये लेकर आ हम दुकान डालेंगे। मृतिका को आरोपीगण मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। आरोपीगण की प्रताड़नाओं से तंग आकर मृतिका ने फांसी लगा ली। आरोपीगण के विरूद्ध थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक 21/09/2020 को आरोपीगण को गिरफतार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया । जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उनको जेल भेजा गया।


अमानत में खयानत करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी श्री महेश कुमार माली, शाजापुर द्वारा आरोपी प्रभुलाल पिता बापूलाल नि. ग्राम जालोदा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


श्रीमती ममता पाराशर एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी के विरूद्ध जारी कुर्की वारंट के पालन में दिनांक 22.08.2018 को ट्रेक्‍टर एम.पी.42.ए.ए. 1739 को जप्‍त कर आरोपी को सुपुर्दगी में दिया गया था। उक्‍त ट्रेक्‍टर को आरोपी को न्‍यायालय में नीलामी हेतु पेश करना था परंतु उसके द्वारा न्‍यायालय में उक्‍त ट्रेक्‍टर सूचना पत्र तामील होने के बाद भी पेश नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपी ने न्‍यायालय द्वारा उसे न्‍यस्‍त की गई संपत्ति पेश नहीं कर अमानत में खयानत कर आपराधिक न्‍यास भंग का अपराध किया। न्‍यायालय द्वारा थाना लालघाटी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज करवाया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस थाना लालघाटी ने गिरफ्तार किया था। आज न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती ममता पाराशर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।


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