प्लाट की दलाली को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी का 1 दिन का पुलिस रिमांड
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री संजय कुमार भलावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना अन्नपूर्णा के अप.क्र.338/2020 धारा 452, 327, 294, 506, 34 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी मोनू उर्फ अल्पेश पिता रामचंद्र चौरसिया उम्र 29 साल निवासी 11 द्वारकापुरी इंदौर को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का निवेदन किया गया पुलिस अभिरक्षा इस आधार पर चाहा गया कि आरोपी से अपराध के संबंध में पूछताछ हेतु तथा घटना में प्रयोग किया गया वाहन एवं चाकू को जप्त करना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री अमोल टिकेकर द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का 16.09.2020 तक का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट कराई कि मै सीमेंट सरिये का व्यापार करता हूं तथा प्लाट बेचने में दलाली का काम करता हूं। इसी बात को लेकर दिनांक 13.09.2020 को रात्रि करीबन 08:50 बजे मैं अपने घर पर जा रहा था कि मोनू, सौरभ और बबलू चाकू और डंडे लेकर मेरे घर में घुस आएं और बोले कि विदुर नगर स्थित प्लाट को हम बेचेगें, हम वहां के गुण्डे है। मैने कहां कि प्लाट मालिक ने मुझे प्लाट बिकवाने का बोला है मै तुम्हे दलाली के लिए नही दूंगा। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नही कर सकते। इसी बात पर से मोनू चौरसिया ने चाकू निकाल लिया और मुझे मारने का प्रयास किया। जब मैं बच गया तो उसके साथी सौरभ ने मेरे बाये हाथ पर दो-तीन बार लट्ठ से वार किया इसी बीच मोनू चौरसिया ने फिर से मुझे मारने का प्रयास किया। मेरी पत्नी और पडौसी बीच बचाव करने आए तो मोनू और उसके साथी वहां से भाग गए और बोले कि आज तो बच गया आईंदा हमारे बीच आया तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। रिपोर्ट करने आया हूं कार्यवाही की जाएं। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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