फर्जी एवं कूटरचित ऋण पुस्तिका के आधार पर जमानत लेने वाले आरोपीगण पहुंचे जेल
जिला भोपाल के 8 वे अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में फर्जी ऋण के आधार पर आरोपी जावेद की ली थी जमानत
भोपाल। जिले के माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में फर्जी एवं कूटरचित ऋण पुस्तिका बनाने वाले आरोपी राकेश मीना ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरोपी के विरूद्ध धारा 467 भादवि का भी अपराध पंजीबद्ध है जो कि आजीवन कारावास की दण्डाज्ञा से दण्डनीय होकर सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है आरोपी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रकरण विवेचनाधीन है , आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राकेश मीना की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि प्राथमिकी अनुसार आरोपी द्वारा न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 1039/2015 में आरोपी जावेद की जमानत का लाभ लेने हेतु फर्जी बहियो का उपयोग करना पाया गया जिसपर अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय में पत्र क्रमांक क्यू/20 दिनांक 10.08.2020 अनुसार संदेही रारजन शर्मा एवं संदेही रकेश मीना की जांच व कार्यवाही कये जाने के आदेश दिये जाने के उपरांत उक्त भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका कूटरचित व फर्जी होना पाया जाकर पुस्तिका के रकबा में छेडछाड किया जाना पाया जाना बताया गया है। सह अभियुक्त रामरतन द्वारा अपने मेमो में बताया गया है कि उसकने उसके साथ राकेश मीना (वर्तमान) अभियुक्त दोनों एक दूसरे के पडौसी है और दोनों के नाम पर गणेश मकवाना द्वारा बही बनवाई गई थी जो फर्जी होना बताया है उक्त प्रकरण थाना एम.पी. नगर में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
फायनेंस दिलाने के नाम पर धोखाधडी कर पैसे लेने वाले आरोपी गया जेल
रिलायंस लिमिटेड के फर्जी फायनेंस का विज्ञापन देकर धोखाधडी की थी आरोपी ने
भोपाल । जिले के माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में फर्जी फायनेंस के नाम पर पैसे एठने वाला आरोपी कन्हैया बेलेश्वर ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और अपराध से कोई संबंध नही होने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में धोखाधडी के अपराध की बढती हुई संख्या एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कन्हैया बेलेश्वर की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 03.05.2017 को अग्निवाण पेपर में रिलायंस फायनेंस लि. के नाम से लोन के संबंध में विज्ञापन की जानकारी पर फरियादी प्रियंक आनंद ने वाटर प्लान्ट लागने के लिये फायनेंस प्राप्त करने हेतु विज्ञापन में दिये गये नंबर 8447607699 पर फोन लगाकर जानकारी प्राप्त कर डाक्यूमेंट बताए गये ईमेल पर सेंड करने का कहा गया किंतु वह आई डी भूल गया। उसके बाद एक बार 3000/- रूपये एसबीआई बैंक की शाखा एमपी नगर से कन्हैया बेलेश्वर के नाम से खाता क्रमांक 20163862811 अपने खाता क्रमांक 20196506568 से ट्रांसफर किए थे। उसके पश्चात क्रमश: 10000/-, 12500/- , 10000/-, 7500/- रूपये इस प्रकार कुल 35500 /- रूपये कन्हैया के खते में जमा कराए थे। उसने रूपये वापस मांगे तो कन्हैया द्वारा रूपये वापस नही किय गए । फरियादी की शिकायत पर उक्त मामला थाना एमपीनगर में पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया।
रात्रि में दरवाजे की कुंडी खोलकर घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
घटना तुलसी नगर भोपाल की है
भोपाल। जिले के माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में घर में घुसकर चोरी करने वाला आरोपी खुमान सिंह ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला के तर्को सहमत होते तथा केस डायरी के अवलोकन उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी खुमान सिंह की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी संजय कुमार शुक्ला तुलसी नगर भोपाल में निवासरत होकर रात्रि 10:00 बजे कुत्ते को घुमाने बाहर निकला अंदर उसका लडका सार्थक पढाई कर रहा था कुंडी बाहर से लगी थी करीब 10:15 बजे एक लम्बा सा लडका नीले रंग की जेकेट पहने था उनकी मकान की बाउंड्री कुदकर कुंडी खोलकर अंदर घुस आया ता कमरे में रखे दो बैग जिसमें से एक बैग पीले रंग का और एक नीले रंग था जिसमें छोटा पर्स जिसमें उसकी पुत्री सुनैना का पेनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड तथा 3000/- रूप्ये नगदी एवं 700/- रूप्ये व अन्य सामान था उक्त प्राथमिकी के आधार पर थाना टी.टी. नगर में अपराध पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत विवेचना के दौरान आरोपी खुमानसिंह को अभिरक्षा में लेकर उससे एक पीले रंग का बैग जिसमें एक छोटा पर्स तथा अन्य सामाग्री जप्त की गई थी ।
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