पीएम स्वनिधि में 3108 नागरिकों के प्रकरण हुए स्वीकृत

वेबनार के माध्यम से पीएम ने किया हितग्राहियों से संवाद



खरगोन 09 सितंबर 2020। बुधवार को नगर पालिका टाउन हाल में पीएम स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत खरगोन के शहरी हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत स्वीकृत किए गए प्रकरणों के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के माध्यम से 10 हितग्राहियों को सांकेतिक तौर पर 10 -10 हजार रूपए के स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का आयोजन स्वनिधि आत्म निर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से मप्र के हितग्राहियों से वेबनार के माध्यम से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मप्र के इंदौर, ग्वालियर और सांची के हितग्राहियों से योजना तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अन्य योजनाओं में उनकों लाभ मिलने की जानकारी के बारे में भी पूछा गया। टाउन हाल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व पूर्व सीसीबी अध्यक्ष श्री रणजीतसिंह डंडीर, जनप्रतिनिधि के रूप में राजेंद्र राठौर, अपर कलेक्टर श्री एमएल कनेल, एसडीएम सत्येंद्रसिंह, नपा सीएमओ श्रीमती प्रियंका पटेल उपस्थित रहीं।


सबसे अधिक खरगोन निकाय के हितग्राही


पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि के अंतर्गत जिले की नगरीय निकायों के 3108 हितग्राहियों को 10-10 हजार रूपए की स्वनिधि प्रदाय की गई। इसमें सबसे अधिक खरगोन नगरीय निकाय के 1284 है। इसके अलावा बड़वाह के 551, सनावद के 380, भीकनगांव 267, कसरावद के 205, मंडलेश्वर के 188, करही-पाड्ल्या के 157 और महेश्वर के 96 हितग्राहियों को बिना ब्याज वाली 10-10 हजार रूपए की राशि प्रदान की गई है। इस योजना में अब तक 4617 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके है। टाउन हाल में पूर्व कृषि राज्यमंत्री बालकृष्ण पाटीदार एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी के हाथों लताबाई पति कमल, मंगला पति मोहन, मेहराज बी, मुस्तकिम खान, अजगर अली, बसंत गुप्ता, सचिन सेन, सिद्दीकी, अहमज साजिद व रमेश सांवले को सांकेतिक तौर पर प्रमाण पत्र प्रदाय किए गए।


12 सितंबर को होगा डिजीटल गृह प्रवेश


खरगोन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 सितंबर को डिजीटल गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित होगा। डिजीटल गृह प्रवेश कार्यक्रम को “गृह प्रवेशम“ नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑनलाईन के माध्यम से सिंगलोरी, धार व ग्वालियर के एक-एक हितग्राही से उसके आवास स्थल पर उसकी उपस्थिति के साथ ऑनलाईन रूबरू होंगे। कोविड-19 अवधि के दौरान पूर्ण हुए 2 लाख आवासों में हितग्राहियों के लिए गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है।


अधिनियम के अंतर्गत 21 सितंबर तक जानकारी भेजने को लेकर जारी किया पत्र


खरगोन। रोजगार कार्यालय द्वारा अनिवार्य रिक्त स्थान अधिसूचना अधिनियम 1959 धारा-5(2)(3) नियम 6 के अंतर्गत त्रैमासिक विवरण की जानकारी समस्त जिलाधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ, नपा सीएमओ एवं मंडी सचिवों से चाही गई है। जिला रोजगार कार्यालय के राजपाल सोलंकी ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के प्रत्येक कार्यालय/संस्था को त्रैमास समाप्ति के पश्चात स्थानीय रोजगार कार्यालय को जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। सभी विभाग प्रमुख 30 जून 2020 तक की स्थिति में कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों की जानकारी अधिनियम की धारा (7) के अनुसार निर्धारित प्रारूप एवं समयावधि में इस कार्यालय को भेजना अनिवार्य है। इसलिए सभी विभाग प्रमुख 21 सितंबर तक निर्धारित प्रारूप में जानकारी भेजना सुनिश्चित करें।


Comments