पत्नि की हत्या कर एक्सीडेन्ट बताने वाले आरोपी कों पुलिस रिमाण्ड हेतु भेजा
मेहगांव भिंड 30 सितंबर सहायक मीडिया सेल/प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 10.09.2020 को मै और मेरी पत्नि रेनू उर्फ भारती बुलट मोटरसाईकिल से अपने गाँव कुपावली से भिण्ड सौदा लेने आ रहे थे लेकिन भिण्ड से अपने गाँव कुपावली के लिये लौट रहे थे जैसे ही मेरी मेाटरसाईकिल सड़ा गाँव के पास आगे गुजरकी रोड पर भारत सिंह के ट्यूबल के पास तलैया पहुँचा समय करीबन रात 08.45 बजे होगा मेरी पत्नि का दुपट्टा मोटर सायकल के पीछे पहिया की चैन मे लिपट गया जिससे मेरी पत्नि एकदम पीछे की ओर गिर गई जिससे मोटर सायकल का डिस बैलेन्स होने से ब्रेक लगाया तो मेरी मोटर सायकल का टायर घिसटता हुआ करीब 15-16 कदम आगे तक गया और मेरी मोटर सायकल कीचड़ मे जा गिरी दाहिनी तरफ मैं गिर गया और मेरी बांये हाथ में मूँदी चोट आई उठकर मैने अपनी पत्नि को देखा तो वह बेहोश पड़ी थी एवं सिर से खून बह रहा था उसके बाद मैने घर पर फोन लगाया तब मेरी बहिन पूनम परिहार ,बन्टी टैम्पू लेकर आया और अस्पताल मे ले गया डाॅक्टर ने रेनू को मृत घोषित कर दिया दिनांक 11.09.2020 को पी0एम0 होना बताया । मृतिक कर पिता साहिब सिंह पुत्र हाकिम सिंह ग्राम विसोर थाना सेवढ़ा जिला दतिया का कथन लिया गया जिसने उन्होंने कथन में बताया कि रोहित भदौरिया पुत्र सुखपाल सिंह भदौरिया , ससुर सुखपाल सिंह भदौरिया पुत्र जगन्नाथ सिंह , सास विमला देवी पत्नि सुखपाल सिंह भदौरिया , ननद पूनम पत्नि मानवेन्द्र सिंह परिहार निवासीगण कुपावली के द्वारा दहेज की मांग चारा पहिया की गाड़ी मांग करना,मांग न पूरी होने पर रेनू को प्रताड़ित करना दिनांक 10.09.2020 को रेनू उर्फ भारती को मार डालना । प्रथम दृष्टतया दुर्घटना प्रतीत ना होकर सामान्य सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में हत्यात्मक प्रकृति की प्रतीत होने से घटना स्थल के वास्तविक साक्ष्यों को नष्ट कर मिथ्या साक्ष्य गढ़ना प्रतीत होने से प्रथम दृष्टतया अपराध क्रमांक 76/2020 धारा 302,201,304बी,193,196 भादवि एवं 3/4 दहेज एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय जेएमएफसी मेहगांव द्वारा आरोपी रोहित कुमार को पुलिस रिमाण्ड हेतु भेजा गया।
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