न्यायालयों में फुल टाइम वर्किंग के आदेश जारी
टीकमगढ़। उच्च न्यायालय जबलपुर के नए सर्कुलर के परिपालन में अब जिला न्यायालय का कार्यालयीन समय प्रात: 10:30 से शाम 5:30 तक रहेगा। अभियोजन के मीडिया प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के Circular No. A/2083 जबलपुर दिनांक 18.09.2020 के अनुसार पूर्व जारी Circular No. A/930 जबलपुर दिनांक 11.05.2020 में न्यायालयीन एवं कार्यालयीन समय में संशोधन करते हुए जिले में न्यायालयों को पूर्व की तरह समय प्रात: 10:30 से शाम 5:30 बजे तक कार्य करने का आदेश दिया है। अभी तक जिले के न्यायालय कोविड-19 के कारण दो भागों में खुलते थे जिनमें सुबह 10:30 से दोपहर तक सत्र/अपर सत्र न्यायालय और दोपहर पश्चात् न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय कार्य करते थे। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर पूर्व में जारी निर्देशों को यथावत् रखते हुए जिन प्रकरणों में अभी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य करने को बढ़ावा दिया गया है और जिन प्रकरणों में पक्षकार माननीय न्यायालय में उपस्थित होंगे वे कोविड-19 के बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का वर्किंग के संबंध में उक्त आदेश टीकमगढ़ सहित पूरे प्रदेश के समस्त न्यायालयों पर लागू होगा।
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