न्यायालय परिसर में कोर्ट मुंशी से गाली गलोच कर मारपीट करने वाले एवं नेताजी के नाम पर ट्रांसफर कराने की धमकी देने वाले आरोपीगण की हुई जमानत याचिका खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री नितिन कुमार मुजाल्दा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सांवेर जिला इंदौर के समक्ष थाना सांवेर के अप.क्र. 315/2020 धारा 353, 332, 294, 427, 34 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण साहिल उर्फ गणेश भैरवे पिता कमल भैरवे एवं संजय पिता बालमुकुन्द भैरवे निवासी ग्राम चन्द्रावतीगंज सांवेर इन्दौर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया था और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । अभियोजन की ओर से श्री विशाल गुप्ता एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा एवं आरोपी के फरार होने की संभावना है। आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। अत: जमानत आवेदन निरस्त किया जाए । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरेापी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आर0 144 मुकेश चौधरी के सहा0 जिला अभियोजन कार्यालय सांवेर में कोर्ट मोहर्रिर के पद पर पदस्थ है बताया गया कि दिनांक 08.09.2020 को मैं कार्यालय में डयूटी पर निर्धारित वर्दी में था तथा मासिक नक्शे तैयार कर रहा था तभी लगभग शाम 05:00 बजे एक व्यक्ति कार्यालय के गेट के बाहर शराब पीकर गाली गलौच कर रहा था , मैने बाहर उसे गाली देने से मना किया तथा वहां से बाहर जाने का कहा तो इतने में उसका एक और साथी आ गया और मुझे मां बहन की नंगी नंगी गालियां देते हुए बोला कि मैं कमल पहलवान का लडका हूं तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की बहुत देखे तैरे जैसे पुलिस वाले दो सेकण्ड में नेताजी से कहकर तेरा ट्रासफंर करवा देगे। मैने उसे बत्तमीजी करने से मना किया तो उसने मेरी कॉलर पकडकर धक्का दे दिया और उसके साथी ने मुझे पकडा और कमल पहलवान के लडके ने मुझे छाती में मुक्का मार दिया इतने में बहा आर0 जितेन्द्र कटियार और आर राहुल भदौरिया तथा कोर्ट प्यून सचिन , एडव्होकेट पवन जोशी तथा अन्य लोग इक्टठा हो रहे थे उन्होने आकर मुझे छुडवाया फिर इतने में 100 डायल आ गई तथा उन दोनो को थाने लेकर गयी पीछे पीछे मैं भी अपनी मोटरसाइकिल से थाने पहुचां । दोनों आरोपीगण ने मेरे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए मेरे साथ गाली गलोच कर मारपीट की तथा मेरे हाथ में जो नक्शें की कॉपी थी उसे छीन कर फाड दिया रिपोर्ट करता हू। कार्यवाही की जाए, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घर पर बच्चो को संभालने वाली 14 वर्ष की अवयस्क बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती नीलम शुक्ला बाइसवें अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) इंदौर के समक्ष थाना द्वारकापुरी के अप.क्र 375/2020 धारा 376, 376डी, 328 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में जेल में निरूद्ध आरोपीगण सुमित पिता सुरेश मोरे उम्र 42 साल निवासी सी6 सूर्यदेव नगर इंदौर व विमला पति सुमित मोरे उम्र 36 वर्ष निवासी सदर इंदौर में से आरोपी सुमित द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं अभियोजन की और से जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, आरोपी के फरार होने की संभावना है। यदि उसे जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षी को डराएगा , धमकाएगा अत: जमानत निरस्त की जाए। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। पूर्व में आरोपियाँ विमला की भी जमानत निरस्त हो चुकी है।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.07.2020 को फरियादिया ने थाने आकर रिपोर्ट की कि मैं कक्षा 9 वी में पढती हूं मैं विमला मोरे पति सुमित मोरे के साथ 15 दिन से रह रही थी तथा उसकी बच्ची टीमटी मोरे को संभालती थी। विमलो मोरे घर पर ही रहती है। दिनांक 23.07.2020 को रात को करीबन 11-12 बजे उन्होने मुझे कोई पुडिया खिलाई थी तो मेरे मुंह में छाले हो गये थे मैने दीदी को बोला तो मुझसे बोलने लगी कि तू कब आगे बडेगी झोपडपडी में ही पडी रहेगी और भी बाते सुनाने लगी और मेरे कपडे उतार कर मेरे शरीर पर तेल लगाने लगी फिर रात में उन दोनों ने अपने कपडे उतारे और सुमित मोरे ने मरे साथ मेरी नशे की हालत में मेरे साथ गलत काम किया । मैने दीदी से बोला कि मुझे अजीब लग रहा है मुझे मेरी नानी के घर जाना है फिर आज दीदी मुझे मेरी नानी के घर छोडकर आ गई । फिर मैने घटना की सारी बात मेरी नानी व मेरे भाई , मौसी को बता कर थाने पर रिपोर्ट करने आई। उक्त पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मोटरसाइकिल की चोरी करने वाली आरोपी की हुई जमानत खारिज भेजा जेल
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री हीरालाल सिसौदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के न्यायालय में थाना रावजीबाजार के अपराध क्रमांक 350/2020 धारा 379 भादसं में गिरफ्तारशुदा आरोपी विजय पाल पिता रमेश पाल उम्र 50 साल निवासी 118 नार्थ तोडा इंदौर द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री विक्रम राव बेन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपी के फरार होने की संभावना है। आरोपी आद्यतन अपराधी है। अत: आरोपी का जमानत आवदेन निरस्त किया जाए। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा बताया गया कि मैं पटेल मोटर्स पर काम करता हूं तथा साउथतोडा इंदौर में रहता हूं। दिनांक 04.09.2020 को शाम 07:30 अपनी मोटरसाइकिल सीबी साईन घर के बाहर लॉक कर खडी कर दी थी । रात 09:00 बजे घर से जब मै बाहर आया तो मेरी गाडी लगाए हुए स्थान पर नही थी तो मैने आस पास व रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड तलाश किया नहीं मिली मेरी मोटरसाइकिल को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया । तलाश करने के उपरान्त पता नही चलने पर मैं अपने भाई के साथ थाना आया हू रिपोर्ट करता हूँ । उक्त् रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
शासकीय जमीन को बेचकर धोखाधडी करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया श्रीमान कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना सिमरोल के अपराध क्रमांक 272/2020 धारा 420,120 बी, भादवि में जेल मैं निरुद्ध आरोपी चैनसिंह को न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री बलबहादुर सिंह अलावा द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने हेतु तर्क रखे गये कि प्रकरण में अन्य आरोपीयों की गिरफतारी शेष हैं तथा प्रकरण की विवेचना भी शेष हैं। माननीय न्यायालय द्वारा तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 23/09/2020 तक न्यायिक अभ्रिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, आज दिनांक 06/01/2020 को आवेदक अरविन्द्र द्वारा लिखित शिकायत की गई थी कि, ग्राम चिचली में चार एकड भूमि चैनसिंह दायले के द्वारा अपने नाम से क्रय की जाकर पुन: दलाल सुरेश वारेड व जगदीश नाई के माध्यम से अरविंद मिश्रा को क्रय दी गई । भूमि विक्रयकर्ता चैनसिंह को यह जानकारी पहले से थी कि, सर्वे क्रमांक 43/32 की कृषि भूमि शासकीय पट्टे की है। चूकिं सुखलाल एक अनपढ व्यक्ति होकर कागजी कार्यवाही की जानकारी नहीं होने से सुखलाल को धोखे में रखकर मुख्तयारनामा सुरेश व जगदीश के द्वारा धोखे से सुरेश ने आम मुख्तयार नामा पर शासकीय भूमि के पटटेदार सुखलाल का अंगूठा व फोटो लगाकर उक्त जमीन का सौदा चैनसिंह को 35 लाख मे कर दिया था क्रय कर्ता चैनसिंह को यह जानकारी होते हुए कि उक्त भूमि शासकीय पट्टे की होकर सुखलाल के जीवन यापन का एकमात्र साधन हैं जानकारी होते हुए भी उक्त भूमि चैनसिंह, सुरेश तथा जगदीश के माध्यम से अरविंद को वर्ष 2012 में 44 लाख में विक्रय कर दी। अरविंद को कलेक्टर कार्यालय से एक नोटिस दिया गया कि, उक्त नोटिस में सर्वे नम्बर 43/32 की भूमि शासकीय पट़्टे की होना लेख किया गया जिसकी शिकायत थाने पर की गई। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
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