नकदजनी करने वाले गिरोह के सदस्य पहुँचे जेल

पूर्व में गिरफ्तार गिरोह के 4 सदस्‍यों की जमानत निरस्‍त वो पूर्व से है जेल में  


कचरा बीनने के बहाने सूने मकानों की निगरानी करती थी महिला सदस्‍य क्राईम ब्रांच ने लगभग 17 लाख रूपये के माल किये थे बरामद



भोपाल। जिले में माननीय न्‍यायालय प्रथम श्रेणी श्रीमान अजय प्रताव सिंह यादव के न्‍यायालय में नकदजनी करने वाले पारदी गिरोह के आरेापी निरंजना परमार, राहुल सोनी, निरकालिश पवार, राजेश परमार, राजा अनवर सिंह, लहरिया बाई को न्‍यायालय के समक्ष क्राईम ब्रांच द्वारा वी.सी. के माध्‍यम से प्रस्‍तुत किया गया और दिनांक 22.09.2020 तक की न्‍यायिक अभिरक्षा की मांग की। न्‍यायालय द्वारा केस डायरी के अवलोकन अभियोजन के तर्कों तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को 22.09.2020 तक न्‍यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। पूर्व में गिरफ्तार आरोपी कमल सोनी, बंटी सोनी, दीपक सोनी, और करण सोनी ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया था जिसे न्‍यायालय द्वाराखारिज कर उन्‍हें भी जेल भेज दिया गया था। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी अभियेाजन अधिकारी श्रीमती जाग्रति अहिरवार के द्वारा की गई।


 जनसंपर्क अधिकारी संभाग भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 05.09.2020 को नकदजनी के संबंध में मुखबिर सूचना पर सीहोर रोड बैरागढ पान की दुकान से चोरी के माल बेचने वाले आरेापी कमल सोनी, बंटी सोनी, दीपक सोनी, और करण सोनी को घेराबंदी कर पकडा गया, जिन्‍होने पुलिस रिमांड में पूछताछ पर बताया कि जिस गिरोह से उन्‍होंने माल खरीदा था उसके सदस्‍य अलग-अलग जगहों पर रहते है। क्राईम ब्रांच द्वारा उक्‍त सूचना की तस्‍दीक कर मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर क्राईम ब्रांच भोपाल की विशेष टीम ने सीहोर रोड बैरागढ क्षेत्र से संदिग्‍ध अरोपीगणों को दिनांक 08.09.2020 को पकडा था। आरोपीगणों के पास से 165 ग्राम सोने के जेवर 3 किलो 200 ग्राम चांदी के आभूषण 1 लाख 42 हजार नकदी और वाहन जप्‍त किया गया था। पकडे गये व्‍यक्तियों में निरंजना परमार, राहल सोनी, निरकालिश पवार, रोजश परमार, राजा अनवर सिंह, लहरिया बाई थे। आरोपियों ने बताया कि वे मारूति कार क्रमांक एमपी04CQ9834 से विभिन्‍न जगहों पर जाकर नकदजनी की घटना को अंजाम देते थे। गिरोह की महिला सदस्‍य निरंजना व लहरिया बाई कचरा बीनने के बहाने सुनसान मकानो की रैकी कर गिरोह को सूचना देती थी और तब रात्रि में कार में सवार होकर घरो के लगे दरवाजों के कुंदा उखाडकर तथा ताला तोडकर सदस्‍य चोरी करते थे । आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया था।


13 वर्षीय नाबालिग बालिका को शराब पिलाकर बलात्‍कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त


आरोपी अपने दो अन्‍य सा‍थियों के साथ दोस्‍त की दुकान मे ले जाकर किया था लैंगिक शोषण


भोपाल। अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश भोपाल श्रीमती वंदना जैन के न्‍यायालय में पीडिता को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर बलात्‍कार करने वाला आरोपी नवेद उर्फ सईद द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया था। उक्‍त जमानत आवेदन का विरोध विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अनिता सिंह, श्रीमती सीमा अहिरवार के द्वारा किया गया कि उक्‍त अपराध गंभीर प्रकृति का होकर बच्चियों के साथ होने वाले लैंगिक शोषण से संबंधित है, अत: आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये व मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत निरस्‍त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया।


 जनसंपर्क अधिकारी संभाग भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 18.01.2020 के लगभग 6 माह पूर्व आरोपी नवेद उर्फ सईद हाउसिंग बोर्ड चौराहे से पीडिता को अपने आटो में बैठाकर करोंद मंडी ले गया था, जहां पर उसके दो साथी फारूख एवं एक अन्‍य मिला। जहां फारूख ने पीडिता को गांजा जलाकर पीने के लिए दिया था। फारूख, नवेद और उसके अन्‍य साथी ने भी गांजा पिया था। गांजा पीने से पीडिता को नशा आने लगा था, तब आरोपीगण पीडिता को लेकर हाउसिंग बोर्ड कलारी के बगल वाली बिल्डिंग के उपर आ गए और पीडिता को शराब पिलाने लगे। आरोपीगण भी शराब पिये हुए थे तब तीनो पीडिता को लेकर अपने दोस्‍त अलीम की दुकान में आए। जहां फारूख व अलीम ने नाबालिग पीडिता के साथ गलत काम (बलात्‍कार) किया । पीडिता नशे में होने के कारण उनका विरोध नहीं कर पाई थी। सूचना पर थाना निशातपुरा द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 363, 328, 376डी, 376ए, 120बी भादवि 5जी/6 पाक्‍सो एक्‍ट का अप. क्र. 64/2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया।


                          


                    


Comments