नाबालिंग छात्रा से छेडछाड करने वाले आरोपी को हुआ तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू का अर्थदण्‍ड

छात्रा को बहला फुसला कर आरोपी ने की थी छेडछाड 


 भोपाल। विशेष न्‍यायालय (पॉक्‍सों) श्रीमती वंदना जैन द्वारा नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर ने जाने वाले तथा छेडछाड करने वाले आरोपी समीर शेख उर्फ सागर पिता अनवर शेख उम्र 24 वर्ष निवासी 227 हरिजन बस्‍ती कॉम्‍पलेस के पास टीला जमालपुर भोपाल म.प्र. को 363, 354ए भादवि एवं 7/8 पॉक्‍सो अधिनियम में दोषी पाते हुये धारा 363 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया । विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनिता सिंह, श्रीमती सीमा अहिरवार एवं श्रीमती सरला कहार द्वारा प्रस्‍तुत किये गये साक्ष्‍यो एवं यह तर्क दिया कि वर्तमान समय में बालिकाओ के साथ लैंगिक शोषण के अपराध में निरन्‍तर वृद्धि हो रही है । आरोपी द्वारा नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर उसके साथ अश्‍लील छेडखानी की है। आरोपी का यह कृत्‍य किसी भी दृष्टि से क्षम्‍य नही है। ऐसे अपराधियो को न्‍यायालयो द्वारा कठोरतम दंड देकर समाज में एक उदाहरण प्रस्‍तुत करना चाहिए उकत्‍ तर्को से सहमत हुये न्‍यायालय को दोषसिद्ध कर सजा दी।


मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.01.18 को पीडिता उम्र 16 वर्षीय ने थाना श्‍यामलाहिल्‍स भोपाल में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह टी.टी. नगर मॉडल स्‍कूल में 9वीं कक्षा में पढती है। वह प्रतिदिन स्‍कूल सिटी बस एसआर-4 से आती जाती है। करीब तीन चार दिन पहले दिनांक 22.07.18 को आईजी बंगला के पास आरोपी समीर शेख उर्फ सागर मिला और बहला फुसला कर जबरदस्‍ती अपनी मोटर साइकिल पर बैठा कर शहर में इधर उधर घुमाता रहा और उसे केरवा डैम ले गया वहां पर एकांत में आरोपी ने उसके साथ जबरदस्‍ती अश्‍लील छेडखानी की। उसने उक्‍त बात अपनी मां को बताया । मां ने उसे कहा कि जब वह लडका कल तुम्‍हे ले कर जाएगा तो हम लोग पीछे-पीछे आ जाएगें। दूसरे दिन करीबन 11 बजे आरोपी पीडिता को जबरदस्‍ती अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर एलाईट स्‍कूल टीला से बैठाकर घुमाता रहा फिर एमएलबी कॉलेज के पास ग्रांउड में ले गया और वहां पर आरोपी पीडिता की सीने पर हाथ रखकर गलत हरकत, छेडखानी करने लगा। तभी पीडिता की मां और बहन आ गई और उन्‍होंने 100 नम्‍बर पर फोन लगाकर पुलिस को बुलाया । फिर वहां से आरोपी को थाने लाया गया। 


घर के सामने से निकलने की बात पर वृद्ध की हत्‍या करने वाले आरोपीगण गये जेल


भोपाल। माननीय न्‍यायलय श्रीमती दीप्ति ठाकुर ,प्रथम श्रेणी के न्‍यायालय में हत्‍या के आरोपी रेवाराम अहिरवार एवं दीवान अहिरवार को थाना नजीराबाद पुलिस द्वारा पेश किया गया। आरोपीगणों द्वारा घर से सामने की निकलने की बात को लेकर जमुनाप्रसाद की कुल्‍हाडी से मारकर हत्‍या कर दी गई थी। अभियोजन अधिकारी मिथिलेस चौबे द्वारा प्रस्‍तुत तर्को तथा केस डायरी से अवलोकन उपरांत माननीय न्‍यायालय में आरोपीगण रेवाराम और दीवान को सेंट्रल जेल भोपाल भेज दिया।


मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 30.08.2020 को थाना नजीराबाद में फरियादी रूपसिंह पिता जमुनाप्रसाद ने रिपोर्ट लेख कराई थी कि दिनांक 30.08.2020 को शाम 5:30 बजे के करीब मैं और मेरे पिता जमुनाप्रसाद व भाई गोलू अपने घर के सामने खडें थे। घर के सामने से निकलने की बात को लेकर हमारे गांव के रेवाराम , दीवान, हल्‍के व बटन अहिरवार कुल्‍हाडी व डंडा लेकर आये व मां-बहन की गंदी गंदी गांलिया देने लगे तथा गाली देने पर मना करने पर आरोपीगण मारपीट करने लगे। रेवाराम ने कुल्‍हाडी से मेरे पिताजी के सर पर मारा जिससे सिर पर गंभीर चोट लगी जिसकी एफआईआर थाने में देहाती नालसी पर 294,307,323,506 , 34 भादवि के अंतर्गत दर्ज की गई । इलाज के दौरान जमुनाप्रसाद की मृत्‍यु हो गई जिससे प्रकरण में 302 भादवि बढाया गया। आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया ।


 


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