नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोपी की याचिका खारिज
निवाड़ी/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि आरोपी दीनदयाल कुशवाहा निवासी वीरसिंह पुरा थाना सेंदरी ने दिनांक 18.09.2020 की दोपहर 3 बजे जब पीडि़ता घर में अकेली थी तो आरोपी ने पीडि़ता को घर में अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की थी जिस पर थाना सेंदरी द्वारा धारा 354, 452 भादवि, 7/8 पॉक्सो एक्ट का होने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय निवाड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी की ओर से माननीय न्यायालय निवाड़ी में जमानत हेतु आवेदन पेश किया था जिस पर शासन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी श्री पंकज द्विवेदी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का तर्कों के साथ विरोध किया गया जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत निरस्त कर दिया।
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